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पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा, 14 साल बाद बढ़ा शुल्क, जानिए- कब से लागू होगा नया फीस स्ट्रक्चर

विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24 के तहत 20 जून को जारी यह अधिसूचना अन्य यात्रा दस्तावेजों पर भी लागू होगी.

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केंद्र सरकार ने करीब 14 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद देश में पासपोर्ट एप्लीकेशन फीस में भारी बढ़ोतरी करने का बड़ा फैसला लिया है. विदेश मंत्रालय द्वारा जारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, आगामी 1 जुलाई से नया पासपोर्ट बनवाना या पुराने को री-न्यू कराना काफी महंगा हो जाएगा. नई फीस स्ट्रक्चर के तहत अब एक सामान्य 36 पन्नों वाले पासपोर्ट के लिए आवेदकों को 2,500 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि तत्काल पासपोर्ट के लिए अब 5,000 रुपये भुगतान करना होगा. सरकार द्वारा पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 के माध्यम से अधिसूचित फीस में यह बढ़ोतरी वर्ष 2012 के बाद पहली बार किया गया है.

पहले कितना लगता था चार्ज


नए फीस स्ट्रक्चर के मुताबिक, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदकों के लिए 36 पन्नों के नए या पुनर्जारी होने वाले पासपोर्ट का सामान्य शुल्क 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है. वहीं, तत्काल सेवा का शुल्क भी 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये हो गया है. इसके अलावा, जो एप्लीकेंट अधिक यात्राएं करते हैं और 60 पन्नों का पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो उन्हें 2,000 रुपये की बजाय अब 3,500 रुपये और इमरजेंसी की स्थिति में 4,000 रुपये की जगह 6,000 रुपये खर्च करने होंगे.

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पासपोर्ट खोने या खराब होने पर लगेगा दोगुना जुर्माना


वहीं, 18 वर्ष से कम नाबालिगों के लिए 36 पन्नों के पासपोर्ट का सामान्य शुल्क 1,750 रुपये और तत्काल शुल्क 4,250 रुपये निर्धारित किया गया है. सरकार ने गुमशुदा या खराब हो चुके पासपोर्ट के बदले नया पासपोर्ट (रिप्लेसमेंट) जारी करने के शुल्कों में भी बड़ी वृद्धि की है. अब 36 पन्नों के खोए हुए पासपोर्ट को सामान्य प्रक्रिया से बदलवाने के लिए 5,000 रुपये और तत्काल प्रभाव से बदलवाने के लिए 7,500 रुपये देने होंगे.

इसी तरह, 60 पन्नों के रिप्लेसमेंट पासपोर्ट के लिए सामान्य श्रेणी में 6,000 रुपये और तत्काल में 8,500 रुपये का प्रावधान किया गया है. नाबालिगों के मामले में यह जुर्माना राशि सामान्य श्रेणी में 4,250 रुपये और तत्काल में 6,750 रुपये होगी.

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प्रमाणपत्रों के दाम भी बदले


विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24 के तहत 20 जून को जारी यह अधिसूचना अन्य यात्रा दस्तावेजों पर भी लागू होगी. इसके तहत पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC), सरेंडर सर्टिफिकेट और ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम वेरिफिकेशन जैसे विविध कार्यों के लिए भारत में 750 रुपये और विदेशों में 40 अमेरिकी डॉलर का शुल्क देना होगा. हालांकि, देश के भीतर इमरजेंसी सर्टिफिकेट पहले की तरह मुफ्त मिलते रहेंगे, लेकिन विदेशों में इसके लिए 15 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना होगा.

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लेखक के बारे में

Akarsh Shukla

आकर्ष शुक्ला न्यूज 24 के साथ बतौर चीफ सब एडिटर जुड़े हुए हैं. मूल रूप से नोएडा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले आकर्ष ने पत्रकारिता का सफर 2016 में प्रिंट मीडिया से शुरू हुआ, बाद में उन्होंने डिजिटल मीडिया का रुख किया. आकर्ष शुक्ला ने गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GJUS&T) हिसार, हरियाणा से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन (MJMC) की डिग्री हासिल की. आकर्ष ने दिल्ली के अखबार वूमेन एक्सप्रेस में काम किया. इसके बाद नवोदय टाइम्स, ओपेरा न्यूज, वनइंडिया, इंडिया डॉट कॉम (जी मीडिया ग्रुप) में विभिन्न पदों पर कार्य किया. आकर्ष शुक्ला अक्टूबर, 2025 से न्यूज24 से जुड़े हुए हैं, जहां वो मुख्य रूप से राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय और राजनीति से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ही आकर्ष शिफ्ट हेड के तौर पर टीम का नेतृत्व भी करते हैं. आकर्ष ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अलावा संसद से जुड़ी खबरों को कवर किया है. उनकी राजनीति में गहरी रुचि है, इस कारण वह राजनीति से जुड़ी खबरों को आसान शब्दों में लिखने में माहिर हैं. डिग्री और डिप्लोमा: आकर्ष शुक्ला ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक (BA) की डिग्री के बाद गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GJUS&T) हिसार, हरियाणा से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन (MJMC) पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. आकर्ष शुक्ला ने DICS इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 2 साल का डिप्लोमा भी किया है. पत्रकारिता में अनुभव: 10 वर्ष से अधिक
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