नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पैसेंजर कारों (M1 कैटेगरी) में 6 एयरबैग अनिवार्य कर दिया है। 1 अक्टूबर 2023 तक पैसेंजर कारों में छह एयरबैग होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
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केंद्रीय मंत्री ने कहा मोटर वाहनों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। बता दें हाल ही में ई-कॉमर्स कंपनियों को कार सीट बेल्ट अलार्म को डिसेबल करने के लिए डिजाइन किए गए डिवाइस की बिक्री बंद करने का निर्देश दिया था।
इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने कहा था उनका मंत्रालय 2024 के आखिरी तक रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड मौतों को आधा करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। बता दें इससे पहले सरकार की 1 अक्टूबर 2022 से आठ सीटों वाले वाहनों में छह एयरबैग अनिवार्य करने की योजना थी। अब यह व्यवस्था अगले साल 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगी। लेकिन फिलहाल ऑटो इंडस्ट्री में चल रही सप्लाई चेन में देरी के चलते इस योजना को एक साल के लिए टाल दिया गया है।
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परिवहन मंत्रालय ने 1 जुलाई, 2019 से ड्राइवर एयरबैग और 1 जनवरी, 2022 से फ्रंट पैसेंजर एयरबैग को अनिवार्य किया था। अभी किसी भी कार के बेस वैरिएंट में 2 एयरबैग्स मिलते हैं। इसमें एक ड्राइवर और दूसरा फ्रंट पैसेंजर के लिए होता है। जानकारी के मुताबिक एयरबैग बढ़ने पर कार में बैठे लोगों को सुरक्षा तो मिलेगी। लेकिन इसके साथ कार की कीमत में 30 हजार रुपए तक बढ़ सकती है।
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