महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिट्रेशन (FDA) की गाज गिरी है. मुंबई के अलग-अलग इलाकों में छापेमारी के बाद 7 जगहों पर फूड लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं. वहीं गुटखा से जुड़े मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. बात दें कि गत 19 और 20 अगस्त को FDA ने विशेष जांच अभियान चलाया था, जिसके तहत दूध-डेयरी प्रोडक्ट्स, प्रतिबंधित गुटखा-पान मसाला समेत अन्य खाद्य पदार्थों की जांच हो गई. छत्रपति संभाजीनगर के एक होटल में जांच की तो रसोई में सड़ा हुआ पनीर, काला पड़ चुका तेल, खुले में रखा खाना मिला. FDA टीम ने मौके पर ही होटल का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया और चेतावनी तक दे दी.
मुंबई में किन ठिकानों पर की गई छापेमारी?
न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, FDA ने कोलाबा स्थित मैकडॉनल्ड्स, बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब, मलाड स्थित नोवारा, नरीमन प्वाइंट स्थित स्टेटस रेस्टोरेंट और खार जिमखाना के फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं. इसके अलावा, गुटखा पान मसाला के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत मुंबई के 3 ठिकानों को सील करके 6 लोगों को गिरफ्तार किया. इस दौरान 1.95 लाख के प्रतिबंधित प्रोडक्ट जब्त किए. छत्रपति संभाजीनगर के क्रांति चौक इलाके में गायत्री मेवाड प्राइवेट लिमिटेड होटल में रेड पड़ी, जहां खराब पनीर, काला तेल, खुले में रखे खाने समेत सफाई से जुड़ी खामियां मिलीं तो लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया.
होटल में किस तरह से लापरवाही बरती गई?
जांच टीम के अनुसार, रसोई में सब्जी बनाने के लिए पनीर रखा था, जो सड़ चुका था और उससे दुर्गंध आ रही थी. उस पनीर की वैलिडिटी चेक की तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिला. सब्जी बनाने से पहले से जो ग्रेवी तैयार की जाती है, उसके बारे में भी स्टाफ यह नहीं बता पाया कि उसे कब बनाया गया था और कब इस्तेमाल किया जाना था. होटल में साफ-सफाई को लेकर लापरवाही देखने को मिली. टॉयलेट के दरवाजे के पास गंदगी थी और मकड़ी के जाले लगे थे. इनके पास ही सब्जियां काटी जा रही थीं. वहीं उबले हुए नूडल्स को वहीं खुला छोड़ दिया गया था, जहां बर्तन धोए जाते हैं. नाली के पानी के छींटे उस पर पड़ रहे थे.
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होटल को कितनी बार मिली चुकी चेतावनी?
होटल की रसोई में एक कड़ाही रखी थी, जिसमें वह काला तेल पड़ा था, जिसे बार-बार खाना पकाने के लिए यूज किया गया था. प्याज समेत कई कच्ची सब्जियां दीवार से सटाकर रखी था और पूरी रसोई में मक्खियां थीं. इस होटल को पहले भी FDA नियमों की अनदेखी करते हुए पकड़ा जा चुका है. दिसंबर 2025 में होटल को नोटिस भेजा गया था. लापरवाहियों में सुधार नहीं करने पर अप्रैल 2026 में 50000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था. दोबारा से लापरवाही और कमियों मिलने पर FDA के सहायक आयुक्त अधिकारी द. वि. पाटील ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 32(3) के तहत लाइसेंस सस्पेंड कर दिया.
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