Election Commission New Rule : वोटिंग लिस्ट को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) ने नया नियम बनाया है। चुनाव आयोग ने कहा कि अब 15 दिनों के भीतर मतदाता सूची में नाम दर्ज हो जाएगा। वोटिंग लिस्ट में वोटर द्वारा नाम जोड़ने की अर्जी देने के 15 दिनों में लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा।
चुनाव आयोग के नए नियम के अनुसार, वोटरों को मतदाता सूची में अपडेट के 15 दिनों के भीतर मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) मिल जाएगा। वोटर कार्ड की तेजी से डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) शुरू की है, जो वोटिंग लिस्ट में किसी भी अपडेट के 15 दिनों में ईपीआईसी की डिलीवरी को सक्षम बनाती है। इसमें किसी वोटर का नया नाम जोड़ने या मौजूदा वोटर के किसी भी विवरण में बदलाव शामिल है।
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SMS के माध्यम से मिलेगी वोटर कार्ड की स्थित की जनकारी
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ वोटरों की सुविधाओं के लिए यह पहल की है। वोटरों को हर चरण पर एसएमएस के माध्यम से जानकारी भी मिलती रहेगी कि उनके वोटर कार्ड की क्या स्थिति है? यह कब जनरेट होगा और कब घर पहुंचेगा?
आईटी मॉड्यूल से बदलेगी प्रक्रिया
इसे लेकर चुनाव आयोग ने ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म पर एक समर्पित आईटी मॉड्यूल पेश किया है। नया आईटी प्लेटफॉर्म मौजूदा प्रणाली को फिर से तैयार करके और वर्कफ्लो को सुव्यवस्थित करके मौजूदा प्रक्रिया को बदल देगा। सभी मतदाताओं को शीघ्र और कुशल चुनावी सेवा प्रदान करने पर चुनाव आयोग का मुख्य फोकस है।
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