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नेपाल में किस डॉक्यूमेंट से मिलेगी एंट्री? सिर्फ आधार कार्ड काफी नहीं, साथ रहें ये ID वरना लौटना पड़ेगा वापस

शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी होने के बाद से गौरीफंटा के त्रिनगर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में यात्रियों की भीड़ लगी हुई है. इनमें कई ऐसे लोग थे, जिन्हें बॉर्डर पर डॉक्यूमेंट दिखाने संबंधी जानकारी नहीं थी. सिर्फ आधार कार्ड साथ रखने वाले यात्रियों को सीमा पर ही रोक लिया गया.

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अगर आप भी भारत से नेपाल जाने का प्लान बना रहे हैं तो रहा ठहरिए, क्योंकि अब आपको सामान के साथ कुछ और जरूरी डॉक्यूमेंट्स को भी साथ रखना होगा. जी हां, नेपाल में कई भारतीय नागरिक रहते हैं और दोनों देशों के बीच दोस्ताना संबंध होने की वजह से बहुत ही आसानी से सीमा पार किया जा सकता है. हालांकि अब नियमों को थोड़ा और सख्त किया गया है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक भारत-नेपाल बॉर्डर पर अब सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर नेपाल में प्रवेश नहीं किया जा सकेगा. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित गौरीफंटा सीमा पर शुक्रवार से नेपाल जाने वालों के डॉक्यूमेंट की जांच में सख्ती बढ़ा दी गई है.

भारत-नेपाल के लिए नई गाइडलाइन जारी

नई गाइडलाइन के तहत नेपाल जाने वाले भारतीय नागरिकों को निर्धारित पहचान दस्तावेजों में से कोई एक साथ रखना जरूरी होगा. दिशा-निर्देश के तहत सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल (SSB) के जवान अब यात्रियों से आधार कार्ड के अलावा पासपोर्ट, वोटर आईडी या भारतीय दूतावास द्वारा जारी वैलिड स्टिफिकेट में से कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाने की भी मांग कर रहे हैं. जिन यात्रियों के पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और वो सिर्फ आधार कार्ड के साथ नेपाल जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें बॉर्डर पर ही रोक लिया गया.

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कई यात्रियों को लौटना पड़ा वापस

गौरतलब है कि शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी होने के बाद से गौरीफंटा के त्रिनगर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में यात्रियों की भीड़ लगी हुई है. इनमें कई ऐसे लोग थे, जिन्हें बॉर्डर पर डॉक्यूमेंट दिखाने संबंधी जानकारी नहीं थी. सिर्फ आधार कार्ड साथ रखने वाले यात्रियों को सीमा पर ही रोक लिया गया और उन्हें वापस भेज दिया गया. भारत-नेपाल सीमा पर तैनात SSB की CGD काजल कुमारी ने बताया कि नए दिशा-निर्देश शुक्रवार से प्रभावी हो गए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि नेपाल जाने वाले हर भारतीय नागरिक को वैलिड डॉक्यूमेंट दिखाना जरूरी है, ID नहीं होने पर उन्हें वापस भेजा जा रहा है.

भारत नेपाल के बीच क्यों है नो-वीजा पॉलिसी?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत और नेपाल के बीच यात्रा करने के लिए वीजा अनिवार्य नहीं है, दोनों देशों के बीच नो-वीजा पॉलिसी संधि सइन की गई है. इस संधि के तहत नेपाल और भारत के नागरिक बिना वीजा एक-दूसरे की धरती पर कदम रख सकते हैं. हालांकि अब नई गाइडलाइन के तहत यात्रियों को पहचान से जुड़े वैध दस्तावेज दिखाना अनिवार्य हो गया है.

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लेखक के बारे में

Akarsh Shukla

आकर्ष शुक्ला न्यूज 24 के साथ बतौर चीफ सब एडिटर जुड़े हुए हैं. मूल रूप से नोएडा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले आकर्ष ने पत्रकारिता का सफर 2016 में प्रिंट मीडिया से शुरू हुआ, बाद में उन्होंने डिजिटल मीडिया का रुख किया. आकर्ष शुक्ला ने गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GJUS&T) हिसार, हरियाणा से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन (MJMC) की डिग्री हासिल की. आकर्ष ने दिल्ली के अखबार वूमेन एक्सप्रेस में काम किया. इसके बाद नवोदय टाइम्स, ओपेरा न्यूज, वनइंडिया, इंडिया डॉट कॉम (जी मीडिया ग्रुप) में विभिन्न पदों पर कार्य किया. आकर्ष शुक्ला अक्टूबर, 2025 से न्यूज24 से जुड़े हुए हैं, जहां वो मुख्य रूप से राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय और राजनीति से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ही आकर्ष शिफ्ट हेड के तौर पर टीम का नेतृत्व भी करते हैं. आकर्ष ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अलावा संसद से जुड़ी खबरों को कवर किया है. उनकी राजनीति में गहरी रुचि है, इस कारण वह राजनीति से जुड़ी खबरों को आसान शब्दों में लिखने में माहिर हैं. डिग्री और डिप्लोमा: आकर्ष शुक्ला ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक (BA) की डिग्री के बाद गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GJUS&T) हिसार, हरियाणा से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन (MJMC) पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. आकर्ष शुक्ला ने DICS इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 2 साल का डिप्लोमा भी किया है. पत्रकारिता में अनुभव: 10 वर्ष से अधिक
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