हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB

falseVodafone Idea का नहीं चला था नेटवर्क, अब कंपनी को देना होगा इतना हर्जाना

विज्ञापन

Vodafone Idea has been directed to pay compensation: मोबाइल नेटवर्क नहीं चलने पर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमिशन ने वोडाफोन आइडिया पर हर्जाना लगाया है। कमिशन ने एक बुजुर्ग की शिकायत पर ये फैसला सुनाया है। कमिशन का आदेश है कि कंपनी शिकायतकर्ता को सर्विस देने में नाकाम रही, ऐसे में अब वह उसे 50000 रुपये हर्जाना और 1000 रुपये शिकायत दाखिल करने का खर्च दे।

Vodafone Idea के खिलाफ थी शिकायत

जानकारी के अनुसार ये ऑर्डर सेंट्रल मुंबई के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिर्डसल कमिशन ने दिया है। कमिशन में एक बुजुर्ग ने Vodafone Idea के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत में बताया गया था कि उसने कंपनी का इंटरनेशनल रोमिंग पैक खरीदा। शिकायत में बताया गया था कि उन्होंने ये प्लान 2 मई को लिया था और वह प्लान लेने से 28 दिन की अवधि तक वैलिड था।

विज्ञापन

ये भी पढ़ें: बेहतर बॉस बनना है तो दूर कर लीजिए ये 5 आदतें, वरना पल भर में खो जाएगी रिस्पेक्ट

बिना बताए बंद की गई सर्विस

शिकायत में ये दावा किया गया कि वे पहले कीनिया गए फिर वहां से जिम्बाब्वे पहुंचे। लेकिन उनका प्लान कीनिया के बाद बंद कर दिया। जबकि उनकी वैलिडिटी अभी बाकी थी। शिकायत में यह स्पष्ट किया गया कि उन्हें प्लान खत्म होने की ईमेल या मोबाइल संदेश किसी तरह से सूचना नही दी गई। जब उन्होंने कंपनी से संपर्क किया तो उन्हें बताया कि जिम्बाब्वे उनके रोमिंग प्लान में शमिल नही था। इतना ही नहीं उनकी सर्विस फिर से शुरू करने के लिए 72419 रुपये का बिल थमा दिया।

विज्ञापन

बुजुर्ग ने यहां भी की थी शिकायत 

बुजुर्ग ने अपनी शिकायत में ये भी बताया था कि मोबाइल सर्विस प्रभावित होने से उनका आर्थिक नुकसान हुआ। इस बारे में उन्होंने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को भी शिकायत की लेकिन उसने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इस सब से उन्हें मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी।

ये भी पढ़ें: मौका: फ्री मिल रहा 100 गज का प्‍लाट! कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगा ऑफर, ऐसे करें आवेदन

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

Sponsored Links by Taboola