फ्लाइट में देरी हुई तो एयरलाइंस को WhatsApp से देनी होगी जानकारी, पढ़िए DGCA की पूरी SOP
DGCA SOP
DGCA SOP For Airlines: घने कोहरे के कारण उड़ानों में लगातार देरी हो रही है। इसके चलते यात्रियों और एयरलाइंस कर्मचारियों में टकराव देखने को मिल रहा है। इंडिगो की फ्लाइट में 'थप्पड़ कांड' और फ्लाइट्स में 17 घंटे तक की देरी के कई मामलों को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने सोमवार को एसओपी जारी कर दी।
यह एसओपी मौसम की स्थिति के दौरान उड़ान रद्द करने के संबंध में एयरलाइंस को जारी की गई है। इसके मुताबिक, एयरलाइंस को अपनी उड़ानों की देरी के बारे में यात्रियों को सटीक समय की जानकारी देनी होगी।
एयरलाइन की संबंधित वेबसाइट, एसएमएस, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी यात्रियों को अग्रिम सूचना देनी होगी। इस एसओपी में एयरलाइन कर्मचारियों के साथ उचित रूप से संवाद करने और उन्हें लगातार मार्गदर्शन देने के लिए भी कहा गया है।
ज्यादा देरी होने पर उड़ानें रद्द कर सकती हैं एयरलाइंस
डीजीसीए ने इसके साथ ही ज्यादा देर होने पर उड़ानों को रद्द करने को भी कहा है। एसओपी के मुताबिक, कोहरे और मौसम की प्रतिकूल परिस्थिति को देखते हुए एयरलाइंस उन उड़ानों को समय पहले ही रद्द कर सकती हैं, जिनमें 3 घंटे से ज्यादा की देरी हो सकती है। इस पहल का उद्देश्य भीड़भाड़ को कम करना है। साथ ही इससे हवाई अड्डे और यात्रियों की असुविधा को कम किया जा सकेगा।
यात्रियों के लिए सुविधाएं
डीजीसीए ने सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) सेक्शन-3, सीरीज एम पार्ट IV भी जारी किया है। इसके तहत बोर्डिंग से इनकार करने, उड़ानें रद्द होने और देरी के कारण यात्रियों को एयरलाइंस द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं शामिल हैं।
डीजीसीए का कहना है कि एयरलाइंस को टिकटों पर सीएआर का संदर्भ प्रकाशित करना भी जरूरी है। यानी यात्री सीएआर को टिकट पर देख सकेंगे। एयरलाइंस को इसका सख्ती से पालन करना होगा। हालांकि, डीजीसीए ने कहा कि किसी अप्रत्याशित घटना या असाधारण परिस्थितियों के मामले में ये प्रावधान लागू नहीं होंगे।
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