ज्यादा देरी होने पर उड़ानें रद्द कर सकती हैं एयरलाइंस
डीजीसीए ने इसके साथ ही ज्यादा देर होने पर उड़ानों को रद्द करने को भी कहा है। एसओपी के मुताबिक, कोहरे और मौसम की प्रतिकूल परिस्थिति को देखते हुए एयरलाइंस उन उड़ानों को समय पहले ही रद्द कर सकती हैं, जिनमें 3 घंटे से ज्यादा की देरी हो सकती है। इस पहल का उद्देश्य भीड़भाड़ को कम करना है। साथ ही इससे हवाई अड्डे और यात्रियों की असुविधा को कम किया जा सकेगा।यात्रियों के लिए सुविधाएं
डीजीसीए ने सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) सेक्शन-3, सीरीज एम पार्ट IV भी जारी किया है। इसके तहत बोर्डिंग से इनकार करने, उड़ानें रद्द होने और देरी के कारण यात्रियों को एयरलाइंस द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं शामिल हैं। डीजीसीए का कहना है कि एयरलाइंस को टिकटों पर सीएआर का संदर्भ प्रकाशित करना भी जरूरी है। यानी यात्री सीएआर को टिकट पर देख सकेंगे। एयरलाइंस को इसका सख्ती से पालन करना होगा। हालांकि, डीजीसीए ने कहा कि किसी अप्रत्याशित घटना या असाधारण परिस्थितियों के मामले में ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। ये भी पढ़ें: कौन है IndiGo फ्लाइट में पायलट को थप्पड़ मारने वाला साहिल कटारिया? हनीमून पर जा रहा था गोवा ये भी पढ़ें: IndiGo की फ्लाइट में पायलट को थप्पड़ मारने के मामले में नया मोड़, रूस की महिला ने सुनाई आपबीती ये भी पढ़ें: IndiGo पर केस करेंगे Ranvir Shorey, 10 घंटे तक हुई असुविधा पर भड़के एक्टर
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