पुलिस ने नहीं दी CJP को प्रदर्शन की मंजूरी, दिल्ली के सभी बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा

दिल्ली पुलिस ने नहीं दी CJP को प्रदर्शन की मंजूरी, सभी बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा

CJP protest October 10, CJP protest news, train cancellations October 10, Delhi train cancellation, Indian Railways news, Delhi train updates, CJP protest train updates, railway disruption news, Delhi rail traffic, Indian Railways latest news, train status October 10, New Delhi train news, Hazrat Nizamuddin station news, train cancellation list, October 10 railway updates, delhi news, delhi metro update, jantar mantar protest, chief election commissioner gyanesh kumar, delhi police

दिल्ली पुलिस का कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया. (Image - ANI)

दिल्ली पुलिस ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को मंजूरी देने से मना कर दिया है. पुलिस की ओर से प्रदर्शन के लिए अनुमति न देने के पीछे पहले से जानकारी देने, पहले निर्देशों का पालन न करना और पब्लिक सिक्युरिटी, लॉ-एंड-ऑर्डर और ट्रैफिक मैनेजमेंट से जुड़ी चिंताओं को वजह बताया है. दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट कमिश्नर नूपुर प्रसाद ने बताया कि 7 अक्टूबर को CJP के सह-संयोजक सौरभ दास से प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के बारे में जानकारी मिली थी. बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया था.

विज्ञापन

ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा, ‘हमें कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरभ दास से एक आवेदन मिला है. यह आवेदन 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की सूचना के संबंध में था. इस पर विचार किया गया और पाया गया कि यह बहुत कम समय में दी गई थी, जबकि तय गाइडलाइंस के मुताबिक प्रस्तावित प्रदर्शन से 10 दिन पहले सूचना मिलनी चाहिए.’

विज्ञापन

साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पहले जब कॉकरोच जनता पार्टी को वहां विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई थी, तो उन्होंने कानूनी निर्देशों का पालन नहीं किया था और उस समय दिए गए अपने ही वादों को भी नहीं निभाया था. इसलिए कानूनी निर्देशों और अपने ही वादों का पालन न करने, मौजूदा कानून-व्यवस्था को देखते हुए इस बार मंजूरी नहीं दी गई.’

विज्ञापन

साथ ही उन्होंने कहा कि नई दिल्ली इलाके में BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की धारा 163 लागू है, जिसके तहत सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उचित एहतियाती पाबंदियां लगाई गई हैं. अगर कोई BNSS की धारा 163 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Arif Khan

Arif Khan

आरिफ खान मंसूरी न्यूज 24 में बतौर डिप्टी न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. आरिफ को डिजिटल पत्रकारिता में 15 वर्ष से ज्यादा अनुभव हैं. उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लगातार तीन लोकसभा चुनाव के अलावा पिछले 15 सालों में देशभर में हुए विधानसभा चुनावों की भी व्यापक कवरेज की है. न्यूज 24 से पहले उन्होंने देश के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राजस्थान पत्रिका से की थी, यहां देश, दुनिया और पॉलिटिक्स की खबरों पर काम किया. आरिफ ने इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की हिंदी वेबसाइट जनसत्ता के साथ अपनी पारी शुरू की. इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स की हिंदी न्यूज वेबसाइट लाइवहिंदुस्तान ज्वाइन कर लिया. लाइवहिंदुस्तान.कॉम के बाद वह एनडीटीवी ग्रुप के साथ जुड़ गए. एनडीटीवी में करीब छह साल तक काम करने के बाद न्यूज24 के साथ जुड़ गए. न्यूज24 में भी होमपेज की जिम्मेदारी संभालते हैं. शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कला संकाय में स्नातक और मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है. आरिफ देश, विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा एक्सप्लेनर लिखने में भी माहिर हैं.
... और पढ़ें
विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ