Delhi Mayor Election: दिल्ली मेयर चुनाव में BJP को सुप्रीम कोर्ट से झटका, मनोनीत पार्षद नहीं डाल सकेंगे वोट
MCD
Delhi Mayor Election: दिल्ली में मेयर के चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पहली मीटिंग में ये चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 24 घंटे के अंदर नोटिस जारी करने के लिए कहा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मेयर चुनाव में मनोनीत पार्षद वोट नहीं कर पाएंगे। बता दें कि आम आदमी पार्टी शुरू से मांग कर रही थी कि मनोनीत पार्षदों को वोटिंग करने का अधिकार ना दिया जाए।
आदमी पार्टी को बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है तो वहीं बीजेपी को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेयर चुनाव होने के बाद मेयर ही डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराएंगे। इस चुनाव में भी मनोनीत पार्षद वोट नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रतिकिया सामने आई है।
केजरीवाल ने साधा निशाना
उन्होंने ट्वीट करते हुए बीजेपी और एलजी विनय सक्सेना पर निशाना साधा। सीएम केजरीवाल ने कहा SC का आदेश जनतंत्र की जीत। SC का बहुत बहुत शुक्रिया। ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा। ये साबित हो गया कि LG और बीजेपी मिलकर आये दिन दिल्ली में कैसे ग़ैरक़ानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं।
बता दें कि दिसंबर में हुए MCD चुनावों में AAP ने 134 वार्डों में जीत हासिल की और भाजपा के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया।
Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world
on News24. Follow News24 and Download our - News24
Android App. Follow News24 on Facebook, Telegram, Google
News.