दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रैफिक नियमों का पालन ना करने वाले लोगों को कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने कहा है कि भारत में सड़क का इस्तेमाल करने वाले लोगों में यातायात अनुशासन का पालन नहीं करने और नियमों का सख्ती से पालन करने से बचने की प्रवृत्ति है. कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए कहा कि अप्रत्याशित स्थिति के सिद्धांत का इस्तेमाल करके किसी चालक को लापरवाही के लिए रिहा नहीं किया जा सकता, भले ही सड़क पर कोई आवारा जानवर आ गया हो और वाहन हादसे का शिकार हो गया हो. अदालत ने कहा कि ड्राइवर्स से अपील की जाती है कि वो ऐसे खतरों का पहले से अनुमान लगाएं और वाहन में सवार लोगों तथा सड़क का इस्तेमाल करने वाले बाकी लोगों को नुकसान से बचाने के लिए सही सावधानी बरतें.
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HC ने क्या कहा?
अदालत ने ‘ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी’ की अपील खारिज कर दी. कंपनी ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कुत्ते को टक्कर मारने से बचने की कोशिश में कार के सड़क के डिवाइडर से टकरा जाने के बाद गंभीर रूप से घायल हुए सतीश चंद्र गुप्ता को ब्याज सहित 1.7 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था. उच्च न्यायालय ने पांच अक्टूबर को अपने आदेश में कहा कि चालक की यह दलील कि उसने कुत्ते को बचाने के लिए कार मोड़ी थी, अपने आप में उसे लापरवाही के आरोप से मुक्त नहीं करती.
क्या है पूरा मामला?
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में खतरा किसी अन्य व्यक्ति के कारण नहीं, बल्कि एक आवारा पशु के अचानक सामने आ जाने से पैदा हुआ था. उसने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में भी चालकों को सतर्क रहना चाहिए और उचित सावधानी बरतनी चाहिए. न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने कहा, ”दोनों ही स्थितियों में अचानक पैदा हुए खतरे की स्थिति मौजूद होती है.” इस मामले में दुर्घटना 28 मई 2014 को हुई थी. संजय भाटी कार चला रहा था और सतीश चंद्र गुप्ता पिछली सीट पर बैठे थे. कुत्ते को बचाने के लिए भाटी ने कार मोड़ी, जिससे वाहन डिवाइडर से टकरा गया. गुप्ता 22 अगस्त 2020 को अपनी मृत्यु तक कोमा में रहे. बीमा कंपनी ने इस बात पर भी सवाल उठाया था कि गुप्ता कार में यात्री के रूप में सवार थे या खुद वाहन चला रहे थे.
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