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Raghav Chadha Case: राघव चड्ढा के हक में दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सोशल मीडिया से अपमानजनक कंटेंट हटाने को कहा

Raghav Chadha Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने राघव चड्ढा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मौजूद अपमानजनक कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि पैसे के लिए खुद को बेचने का आरोप लगाने वाले पोस्ट पूरी तरह बदनाम करने वाले हैं. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुब्रमणयम प्रसाद की अदालत ने यह बड़ा फैसला सुनाया.

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Raghav Chadha Delhi High Court : दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक बड़ा और कड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि सोशल मीडिया से उन सभी अपमानजनक और बदनाम करने वाले कंटेंट को तुरंत हटाया जाए, जो राघव चड्ढा के खिलाफ पोस्ट किए गए हैं. हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि किसी जनप्रतिनिधि पर “पैसे के लिए खुद को बेचने” जैसे गंभीर और बेबुनियाद आरोप लगाना सीधे तौर पर मानहानि के दायरे में आता है.

दरअसल, राघव चड्ढा ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर अंतरिम राहत की मांग की थी. उन्होंने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि एआई-जेनरेटेड डीपफेक, मॉर्फ्ड विजुअल्स (बदली गई तस्वीरें) और हेरफेर की गई सोशल मीडिया सामग्री के जरिए उनकी छवि, आवाज और पहचान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है.

कोर्ट ने क्या कहा?

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुब्रमणयम प्रसाद की अदालत में हुई. कोर्ट ने सोशल मीडिया पर मौजूद उन पोस्ट्स को पूरी तरह भ्रामक और बदनाम करने वाला माना, जिनमें राघव चड्ढा पर पैसे के लिए खुद को बेचने का आरोप लगाया गया था. अदालत ने साफ तौर पर कहा कि इस तरह के पोस्ट्स किसी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले हैं और इन्हें प्लेटफॉर्म पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती. हालांकि, सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह पूरा मामला ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर मानहानि और छवि को नुकसान पहुंचाने का मामला है. अदालत ने अपमानजनक सामग्री को तुरंत हटाने का निर्देश जारी कर दिया है.

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याचिका में क्या था राघव चड्ढा का आरोप?

राघव चड्ढा ने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए शिकायत की थी कि सोशल मीडिया पर AI-Generated Deepfake वीडियो, मॉर्फ्ड तस्वीरें और तोड़-मरोड़ कर पेश की गई सामग्री के जरिए उनकी आवाज, पहचान और छवि का दुरुपयोग किया जा रहा है. इसी के खिलाफ उन्होंने अंतरिम राहत की मांग की थी.

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लेखक के बारे में

Vijay Jain

विजय कुमार न्यूज 24 में बतौर सीनियर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. विजय कुमार ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत प्रिंट मीडिया के साथ की. अपने 23 साल के करियर में वह दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर जैसे संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं. विजय कुमार राजनीति, चुनाव, क्राइम और करंट अफेयर्स जैसे विषयों पर तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. विजय कुमार ने दैनिक भास्कर में रिपोर्टिंग के दौरान स्टिंग ऑपरेशन भी किए. 23 साल के अनुभव के दौरान विजय कुमार ने करियर के शुरुआती दौर में डेस्क जर्नलिस्ट रहते हुए की. विजय कुमार को 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के अलावा बिहार, यूपी, बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव की ग्राउंड कवरेज का अनुभव है. ग्रामीण उद्योगीकरण में स्नातक की डिग्री होने के कारण विजय कुमार को ग्रामीण इलाकों की समस्याओं और उनसे जुड़ी कवरेज का खासा अनुभव है. अपने लेख के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है. पत्रकारिता में अनुभव: 23 साल योग्यता, डिग्री / अन्य उपलब्धियां: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ग्रामीण उद्योगीकरण विषय में बीए की डिग्री प्राप्त की है. विजय कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2017 में 'श्रीफल जर्नलिज्म नेशनल अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया.
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