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देश में कब लागू होगा CAA, क्या होंगे नियम? नोटिफिकेशन से पहले जान लें पूरी डिटेल

Citizenship Amendment Act (CAA) Notification Update: सीएए को लेकर केंद्र सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। इसे लोकसभा चुनाव से पहले लाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से इसका नोटिफिकेशन मार्च के पहले हफ्ते में जारी किया जा सकता है। आइए विस्तार से सीएए और इसके नियमों के बारे में जानें…

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Citizenship Amendment Act (CAA)

Citizenship Amendment Act (CAA) Notification Update: देश में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) कब से लागू होगा, इसे लेकर चर्चाएं तेज हैं। बीजेपी ने इसे अपने मुख्य एजेंडे में शामिल किया है, लेकिन इसकी कोई तारीख नहीं बताई गई है। अब कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने CAA लाने की तैयारी तेज कर दी है। इसके नोटिफिकेशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। माना जा रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते में इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है।

लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले लाने की तैयारी

दरअसल, केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू करवाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। आचार संहिता से पहले ही इसका नोटिफिकेशन लाया जा सकता है। सरकार सीएए को लेकर वेब पोर्टल भी बना रही है। उल्लेखनीय है कि गृह मंत्री अमित शाह अपने भाषणों में कई बार सीएए का जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने हाल ही में कहा था कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा।

कौन होगा CAA का पात्र? 

सीएए के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी मुल्कों से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इन अल्पसंख्यकों में हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध शामिल हैं। मुस्लिम समुदाय इसमें शामिल नहीं है। केंद्र सरकार ने इससे पहले नागरिकता कानून में 2019 में संशोधन किया था।

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संसद ने नागरिकता संशोधन विधेयक को 11 दिसंबर, 2019 को पारित किया था। इसे बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। हालांकि केंद्र सरकार अब तक पड़ोसी मुल्क के नागरिकों को भारत की नागरिकता देती आई है, लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रॉसेस होता है। सीएए लागू होने के बाद नागरिकता लेना कमोबेश आसान हो जाएगा।

क्या होंगे CAA के नियम?  

जानकारी के अनुसार, सीएए के तहत नागरिकता लेने के लिए आवेदन करना होगा। आवेदक को भारत में रहने की अवधि साबित करनी होगी। इसके साथ ही उसे ये साबित करना होगा कि वे धार्मिक उत्पीड़न के चलते पड़ोसी देश छोड़ने पर मजबूर हुए थे। इसके साथ ही संविधान की आठवीं अनुसूची और नागरिक कानून 1955 की तीसरी सूची के मुताबिक शर्तों को भी पूरा करना होगा।

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लेखक के बारे में

Pushpendra Sharma

पुष्पेन्द्र शर्मा न्यूज 24 वेबसाइट में 'डेस्क इंचार्ज' की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लगभग 17 वर्षों से मीडिया (प्रिंट, टीवी, वेब) में काम कर रहे हैं। मूलत: राजस्थान भरतपुर के निवासी हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2008 में प्रिंट मीडिया Dainik Bhaskar से की थी। इसके बाद Rajasthan Patrika, Bhaskar.com और DNA Hindi (Zee Media) जैसे संस्थानों के लिए काम किया। News24 Website में न्यूज टीम को लीड कर रहे हैं। इसके साथ ही स्पोर्ट्स टीम का लीड कर चुके हैं। अपने करियर में लगभग सभी विषयों (राजनीति, क्राइम, देश-विदेश, शिक्षा, क्रिकेट, लाइफस्टाइल, मनोरंजन आदि) पर रिपोर्टिंग का अनुभव रखते हैं। साथ ही एडिटिंग का कार्य कर चुके हैं। न्यूज 24 पर सबसे पहले और सबसे सटीक खबरें प्रकाशित हों और सही तथ्यों के साथ पाठकों तक पहुंचें, इसी उद्देश्य के साथ सतत लेखन जारी है।
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