Nari Shakti Vandan Adhiniyam President Approval: महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पास हो गया है। मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए इस बिल की किसी ने खिलाफत नहीं की, लेकिन अब आगे क्या होगा? यह कब लागू होगा? इसके फायदे कब से मिलने लगेंगे, आइए हम बताते हैं…
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बता दें कि महिला आरक्षण बिल 2023 के कानून बनने के बाद महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा। वहीं मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में यह पहला बिल है, जिसे दोनों सदनों में सर्वसम्मति मिली और उसे बिना किसी विरोध के पारित किया गया। करीब 27 साल से यह बिल लटका हुआ था। करीब 8 बार संसद में पेश हुआ, लेकिन हर बार रिजेक्ट हुआ। 9वीं बार मोदी सरकार ने इसे संसद में पास कराया।
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अब राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा
संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद किसी भी बिल को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, इसके बाद वह कानून बनता है और लागू कर दिया जाता है। महिला आरक्षण बिल को भी अब मंजूरी के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही केंद्र सरकार इसे लागू करेगी। इसके बाद संसद ओर विधानसभाओं में 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। इनमें से एक तिहाई सीटें अनुसूचित जाति-जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, लेकिन बिल से पिछड़े वर्ग की महिलाओं का फायदा नहीं होगा।
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फायदों के लिए करना होगा 5 साल इंतजार
संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल पास तो हो गया है, लेकिन इसके लिए अभी देश की महिलाओं को 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि महिलाओं को उनका अधिकार अभी लंबे समय बाद मिलेगा। आरक्षण 15 साल के लिए होगा, लेकिन आरक्षण परिसीमन के बाद ही लागू किया जाएगा। परिसीमन के लिए जनगणना अनिवार्य है और 2021 की जनगणना नहीं कराई गई है। जनगणना होने, इसके बाद परिसीमन होने पर ही आरक्षण का फायदा मिलेगा। दोनों कामों में करीब 2 से 3 साल लगेंगे। ऐसे में 2029 तक ही आरक्षण मिल पाएगा।