Atul Subhash Suicide Case: पत्नी निकिता संघानिया समेत सभी आरोपियों को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत

Atul Subhash Suicide Case : बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में आरोपियों को बड़ी राहत मिली। अदालत ने अतुल सुभाष की पत्नी निकिता, सास और साले को बेल दे दी।

Atul Subhash Suicide Case accused

अतुल सुभाष सुसाइड केस के आरोपियों को मिली जमानत। (File Photo)

Atul Subhash Suicide Case : अतुल सुभाष सुसाइड केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में जेल में बंद पत्नी निकिता संघानिया, सांस  और साले को बड़ी राहत मिली। बेंगलुरु की एक अदालत ने शनिवार को तीनों आरोपियों को जमानत दे दी। पुलिस ने प्रयागराज और गुरुग्राम से तीनों आरोपियों को पकड़ा था। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला?

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आरोप है कि पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया ने अतुल सुभाष को प्रताड़ित किया। आरोपियों ने तलाक के लिए बेंगलुरु के एआई इंजीनियर पर 3 करोड़ रुपये का दबाव बनाया था। इसके प्रेशर में अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को 9 दिसंबर को उसके अपार्टमेंट में अतुल के शव मिले थे। साथ ही उन्होंने 90 मिनट का वीडियो और एक सुसाइड नोट छोड़ा दिया, जिसमें पत्नी और ससुरालियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

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न्यायिक हिरासत में थे तीनों आरोपी

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इस मामले में जांच के बाद बेंगलुरु पुलिस ने निकिता सिंघानिया, उसकी मां और भाई के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की। FIR में तीनों आरोपियों पर अतुल सुभाष को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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बेंगलुरु कोर्ट ने दी जमानत

आरोपियों ने अपने वकील के जरिए अदालत का दरवाजा खटखटाया और जमानत याचिका दायर की। इस मामले में बेंगलुरु कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और फिर तीनों आरोपियों को जमानत दे दी।

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लेख समाप्त
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