हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: CJP ProtestGyanesh KumarSIRBigg Boss 20

अरविंद केजरीवाल जेल से कब बाहर आंएगे‌? क्या शर्तों पर मिलेगी 'आजादी'; जानें पूरा प्रोसेस

Arvind Kejriwal Releasing Process: अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। अब उनके जेल से बाहर आने का समर्थकों और AAP को इंतजार है। ऑर्डर जारी होने के बाद केजरीवाल को जेल से कब रिहा किया जाएगा, आइए पूरा प्रोसेस जानते हैं?

विज्ञापन
Arvind Kejriwal Delhi Liquor Policy Case

Arvind Kejriwal Releasing From Tihar Jail: दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। वे एक जून तक जेल से बाहर रहेंगे और उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। 21 दिन के दौरान वे लोकसभा चुनाव 2024 जीतने के लिए अपनी आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार करेंगे। केजरीवाल को जमानत मिलते ही आम आदमी पार्टी जश्न में डूब गई है।

लेकिन सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल जेल से कब बाहर आएंगे? क्या उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान बयान देने का आजादी मिलेगी? क्या उन्हें शर्तों के साथ जमानत मिली है? इन सवालों के जवाब देशभर की जनता और आम आदमी पार्टी के वर्कर समर्थक जानना चाहते हैं। आइए जानते हैं कि जमानत के आदेश होने के बाद जेल से बाहर आने का प्रोसेस क्या रहता है?

 

यह भी पढ़ें:Arvind Kejriwal Bail: अरविंद केजरीवाल को जमानत से लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा?

विज्ञापन

यह है केजरीवाल की रिहाई का प्रोसेस

– सुप्रीम कोर्ट का रिटन ऑर्डर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचेगा।
– राउज एवेन्यू कोर्ट जमानत की शर्तें तय करेगी।
– बेल बॉन्ड भरा जाएगा और रिलीज ऑर्डर तैयार होंगे।
– रिलीज ऑर्डर तिहाड़ जेल तक पहुंचाए जाएंगे।
– रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद तिहाड़ से केजरीवाल छोड़े जाएंगे।

 

यह भी पढ़ें:Arvind Kejriwal को जमानत मिली, एक जून तक जेल से बाहर रहेंगे

विज्ञापन

4 जून तक के लिए मांगी थी जमानत

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने 4 जून तक के लिए जमानत की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक जून तक के लिए जमानत दी। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। बता दें कि ED ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले का आरोपी बताते हुए गिरफ्तार किया था। 21 मार्च की रात से वे ED की गिरफ्त में हैं। एक अप्रैल से वे तिहाड़ जेल में हैं।

ED ने किया था जमानत का विरोध 

बता दें कि बीते दिन ED ने अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए हलफनामा दायर किया था। इसमें कहा गया था कि चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को जमानत देना ठीक नहीं है। जेल में कैद अन्य राजनेता भी जमानत मांगेंगे। चुनाव प्रचार करना मौलिक और संवैधानिक अधिकार नहीं है। वहीं AAP ने प्रवर्तन निदेशालय के हलफनामे पर आपत्ति जताई थी।

विज्ञापन

यह भी पढ़ें:सालार का बेटा, किसी के बाप की नहीं सुनता…Asaduddin Owaisi का भाई अकबरुद्दीन पर बड़ा बयान

संबंधित खबरें

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
... और पढ़ें

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola