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‘प्रधानमंत्री को धन्यवाद’, लद्दाख सांसद बोले- हमें पता है हमने 370 की वजह से क्या क्या खोया

Ladakh MP Jamyang Tsering Namgyal On Article 370 Verdict : BJP MP ने कहा कि SC ने प्रधानमंत्री के फैसले को सही बताते हुए इस देश को और सशक्त बनाने का कार्य किया।

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Ladakh MP Jamyang Tsering Namgyal On Article 370 Verdict : सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में पांच जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल-370 हटाए जाने के फैसले को सही माना है। SC ने केंद्र सरकार के फैसले को वैध ठहराते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है और वहां आर्टिकल-370 एक अस्थायी प्रावधान था। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा हटाया गया विशेष राज्य दर्जा संवैधानिक रूप से वैध है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रशासित के रूप में लद्दाख का पुनर्गठन भी सही है। लद्दाख से भाजपा सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। भाजपा सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल ने न्यूज 24 से विशेष बातचीत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले को संवैधानिक रूप से सही बताते हुए इस देश को और सशक्त बनाने का कार्य किया है। इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही प्रधानमंत्री, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के रहने वाले लोगों और देशवासियों को बधाई देता हूं. यह भी पढ़ें : Article 370 Verdict: आर्टिकल 370 पर पढ़ें सुप्रीम कोर्ट के आदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया आर्टिकल 370 हटाने का श्रेय बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। हमें पता है कि धारा-370 की वजह से लद्दाख वालों को क्या-क्या नहीं मिला। भारत के संविधान की अच्छी-अच्छी योजनाएं लागू नहीं हो पाई थीं। आर्टिकल-370 के चलते देश में लद्दाख वालों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद पिछले 4 सालों में लद्दाख में काफी विकास हुआ। इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। सही समय पर हो जाएगा विधानसभा चुनाव उन्होंने आगे कहा कि अगर चुनाव की बात करें तो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों में पंचायत चुनाव, बीडीसी और जीडीसी चुनाव हुए। आर्टिकल-30 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में अमन शांति है। अब वहां पत्थरबाजी बंद हैं, स्कूल-कॉलेज और दुकान बंद नहीं होते हैं, धारा-144 नहीं लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 से पहले विधानसभा चुनाव करने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग सही समय पर सही फैसला लेगा और सही समय पर विधानसभा चुनाव भी हो जाएगा।


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