घर में Legally कितनी रख सकते हैं शराब? जानिए देश के किस राज्य में कितनी है Limit

How Much Liquor Can Be Legally Stored At Home: इस समय देश में चुनावी माहौल है, ऐसे में जहां वोटिंग हो रही है वहां-वहां ड्राय डे घोषित किए जा रहे हैं। इस बीच शराब के शौकीन सोच रहे होंगे कि अगर घर पर ही शराब स्टोर कर के रख ली जाए तो? लेकिन क्या आपको पता है कि देश में इस बात की लिमिट तय है कि कोई व्यक्ति अपने घर में कितनी शराब रख सकता है। जानिए देश के किस राज्य में इसकी सीमा कितनी है।

Liquor Bottles

Representative Image (Pexels)

Liquor Storage Limit In Home : देश में इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो जहां-जहां वोटिंग होनी होती है वहां एक दिन पहले से ड्राय डे घोषित हो जाता है। ऐसे में शराब के शौकीन लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा वैसे भी अगर घर में पार्टी है और इसमें शराब भी सर्व की जानी है तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कानूनी रूप से आप अपने घर में कितनी मात्रा में शराब स्टोर करके रख सकते हैं। देश के अलग-अलग राज्यों में यह लिमिट अलग-अलग है। इस रिपोर्ट में जानिए किस राज्य में घर में शराब रखने की लिमिट कितनी-कितनी है।

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उत्तर प्रदेश: यूपी में घर पर शराब स्टोर करने के नियम काफी आसान हैं। यहां की नीति के अनुसार राज्य के नागरिक अपने घर में 6 लीटर बीयर, 2 लीटर वाइन और 1.5 लीटर विदेशी शराब रख सकते हैं।

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पंजाब: यहां घर में शराब रखने के नियम काफी सख्त हैं। पंजाब के निवासी अपने घर में भारत में बनी विदेशी शराब की 2 बोतलें, बीयर का एक केस, विदेशी शराब की 2 बोतलें, देसी शराब की 2 बोतलें और ब्रांडी की एक बोतल मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं।

हरियाणा: यहां देसी शराब की 6 बोतलें, भारत में बनी विदेशी शराब की 18 बोतलें, बीयर की 12 बोतलें, रम की 6 बोतलें, वोदका, साइडर या जिन की 6 बोतलें और वाइन की 12 बोतलें घर में रखने की अनुमति है।

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हिमाचल प्रदेश: इस पर्वतीय राज्य के निवासी अपने घर में बीयर की 48 बोतलें और व्हिस्की की 36 बोतलें रख सकते हैं।

महाराष्ट्र: इस राज्य में शराब का सेवन करने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत होती है। शराब खरीदने, कहीं भेजने या सेवन करने के लिए परमिट चाहिए होता है।

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मध्य प्रदेश: यहां घर में शराब रखने का नियम बाकी राज्यों के मुकाबले थोड़ा अनोखा है। मध्य प्रदेश में हाई इनकम वाले लोग अपने घर में शराब की अधिकतम 100 महंगी बोतलें रख सकते हैं। हालांकि, इसके लिए सरकार सालाना चार्ज भी वसूलती है।

जम्मू-कश्मीर: इस केंद्र शासित प्रदेश के नागरिकों को भारत में बनी विदेशी शराब की 12 बोतलें और बीयर की 12 बोतलें घर में स्टोर करने की अनुमति है।

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