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आज 1 अगस्त से 23 दवाइयों के रेट बदले, पढ़ें सरकार का बड़ा फैसला, जानें सूची में किस-किस दवा का नाम?

आज एक अगस्त के 23 दवाओं के रेट फिक्स हो गए हैं और अब दुकानदार इन दवाओं के लिए तय कीमत से ज्यादा रेट नहीं वसूल सकेंगी. दवाओं के फिक्स रिटेल प्राइस को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है.

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दवाइयों की कीमत तय करके सरकार ने देशवासियों को बड़ी राहत दी है.

केंद्र सरकार ने आज एक अगस्त से दवाओं की कीमतों में बड़ा बदलाव किया है. 22 दवाओं और फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन की नए रिटेल प्राइस तय किए गए हैं. गजट नोटिफिकेशन के अनुसार हार्ट, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक, मेंटल हेल्थ, फीवर, एंग्जायटी, आयरन, फोलिक एसिड, PCOS/महिलाओं की प्रजनन क्षमता बढ़ाने से जुड़ी दवाओं के रिटेल प्राइस फिक्स हुए हैं. आज एक अगस्त से कंपनियां उपरोक्त दवाओं के लिए तय कीमत से ज्यादा दाम नहीं वसूल सकेंगी.

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ब्याज समेत लौटाने होंगे वसूले गए एक्स्ट्रा पैसे

वहीं दवाई के रेट में GST केवल तभी अलग से जोड़ा जा सकता है, जब दुकानदार ने सरकार को GST दिया हो. नियमों का उल्लंघन करने पर दुकानदार को वसूली गई अतिरिक्त राशि ब्याज सहित वापस करनी होगी. राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने दवाओं के नए रिटेल प्राइस का चार्ट सभी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग के जरिए पहुंचा दिया है. साथ ही दुकानदारों को नए नियमों का सख्ती से पालन करने और लोगों को नए रेट बताने का निर्देश हैं.

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8 जुलाई को 39 दवाओं के रेट फिक्स तय

बता दें कि NPPA ने अब पहले गत 8 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी करके 39 दवाओं के रिटेल प्राइस जय किए थे. औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013 के तहत कीमतें तय करके लोगों को किफायती दामों पर दवाइयां उपलब्ध कराई गई थीं. 39 दवाओं में से एमलोडिपाइन, बिसोप्रोलोल, टेल्मिसार्टन टैबलेट की कीमत 14.74 रुपये प्रति टैबलेट तय की गई. आई ड्रॉप, नेपाफेनाक, मोक्सीफ्लोक्सासिन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन का रेट 68.64 रुपये प्रति मिलीलीटर तय हुआ. इसके अलावा क्लोपिडोग्रेल, एस्पिरिन, एटोरवास्टेटिन कैप्सूल की कीमत 6.37 रुपये प्रति कैप्सूल तय की गई थी.

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सरकारी आदेश न मानने पर क्या होगा? 

गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, अगर कोई दवाई बनाने वाली कंपनी या डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी तय कीमतों का पालन नहीं करती हे तो उसे ज्यादा वसूला गया पैसा ब्याज समेत लौटाना होगा. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई झेलनी पड़ेगी.

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