NGT: पश्चिम बंगाल ने नहीं किया अपशिष्ट प्रबंधन, एनजीटी ने लगाया 3500 करोड़ का जुर्माना
Edited By Amit Kasana

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नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर पश्चिम बंगाल पर भारी जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कथित रूप से प्रबंधन नहीं करने पर पश्चिम बंगाल राज्य पर 3500 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है।
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The National Green Tribunal (NGT) has imposed Environmental Compensation of Rs 3500 crores on the state of West Bengal for allegedly not managing solid as well as liquid waste management causing harm to the environment. pic.twitter.com/f4rVWFkOQa
— ANI (@ANI) September 3, 2022
इससे पहले शुक्रवार को एनजीटी ने ओडिशा के मयूरभंज जिले के बुढाबलंग नदी के डिंगीरिया में कथित तौर पर रेत का अवैध खनन करने के आरोप में एक पट्टाधारक पर 36 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया था। पीठ ने पर्यावरण मंजूरी और संचालन की शर्तों की सहमति में निर्धारित शर्तों के उल्लंघन में रेत के खनन पर नाराजगी व्यक्त की थी।
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