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Delhi Liquor Policy Case: जेल में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया, अदालत ने 17 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

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Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। अदालत ने उन्हें 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रखने का निर्देश दिया है।

इससे पहले ईडी ने 20 मार्च को उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया तब सिसोदिया की कस्टडी 3 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी।

ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने कोर्ट को बताया कि हवाला ऑपरेटर से जुड़े कुछ अहम जानकारी जुटा रहे हैं। ऐसे में हमें जिरह पेश करने के लिए 10 या 11 अप्रैल तक का समय चाहिए। जिसके बाद कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ाई है।

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ईडी कर रही डेटा का एनालिसिस

3 अप्रैल को सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में कहा था कि एलजी ने जब इस मामले की शिकायत की तो सिसोदिया ने अपना फोन बदल दिया था, लेकिन एजेंसी ने उनके मोबाइल डेटा को फिर से निकाल लिया है। अब एजेंसी उनके ईमेल और मोबाइल फोन से निकाले गए डेटा का एनालिसिस कर रही है। अभी हमें सिसोदिया से और सवाल पूछने हैंं।

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ED के वकील जोहैब हुसैन ने कहा था कि सिसोदिया के असिस्टेंट विजय नायर इस पूरी साजिश को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। इस घोटाले में सरकारी तंत्र, बिचौलिये और कई अन्य लोग शामिल हैं। ये साजिश नायर, सिसोदिया, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता और कई दूसरे लोगों ने मिलकर रची। इस मामले में 219 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल का पता चला है।

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