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1 अप्रैल से बदल जाएगा पेमेंट का तरीका, अब सिर्फ OTP से नहीं होगा काम, लागू हो रहा RBI का ये नया नियम

अगर आप UPI, ऑनलाइन शॉपिंग या डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. 1 अप्रैल 2026 से अब सिर्फ OTP डालकर पेमेंट नहीं कर पाएंगे. RBI ने नया 2FA नियम लागू कर दिया है, जिससे हर ट्रांजैक्शन में एक और सिक्योरिटी स्टेप जोड़ना होगा. आखिर क्या बदलने वाला है और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा?

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RBI ने लागू किया नया सिक्योरिटी सिस्टम. (Photo-Freepik)

RBI 2FA Rule 2026: अगर आप रोजमर्रा के कामों के लिए UPI, ऑनलाइन शॉपिंग या डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो अब आपको थोड़ा सावधान होने की जरूरत है. 1 अप्रैल 2026 से पेमेंट का तरीका बदलने जा रहा है. अब सिर्फ OTP डालकर काम नहीं चलेगा, क्योंकि RBI ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा नियम लागू कर दिया है.

1 अप्रैल से क्या बदलेगा

1 अप्रैल 2026 से किसी भी ऑनलाइन पेमेंट के लिए सिर्फ एक OTP काफी नहीं होगा. RBI ने सभी बैंकों और फिनटेक कंपनियों को निर्देश दिया है कि हर ट्रांजैक्शन में कम से कम दो अलग-अलग तरीके से वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा. यानी अब पेमेंट करते समय एक अतिरिक्त सुरक्षा स्टेप पूरा करना पड़ेगा.

अब हर ट्रांजैक्शन में होगी डबल सिक्योरिटी

नए नियम के मुताबिक, हर डिजिटल भुगतान को दो अलग और इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी लेयर से गुजरना होगा. इसमें पासवर्ड, PIN, बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट या फेस), सॉफ्टवेयर टोकन, हार्डवेयर टोकन और OTP जैसे तरीके शामिल हो सकते हैं. OTP अब अकेला सुरक्षा उपाय नहीं रहेगा, बल्कि यह सिर्फ एक लेयर का काम करेगा.

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2FA कैसे काम करेगा

टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA में ट्रांजैक्शन पूरा करने के लिए दो अलग-अलग स्टेप्स पूरे करने होते हैं. जैसे पहले OTP डालना और उसके बाद PIN या पासवर्ड डालना. कुछ मामलों में फिंगरप्रिंट या फेस रिकग्निशन के साथ डिवाइस वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है. इससे अकाउंट की सुरक्षा कई गुना बढ़ जाती है.

OTP पर क्यों कम हुआ भरोसा

पहले ज्यादातर डिजिटल पेमेंट में सिर्फ OTP पर ही भरोसा किया जाता था. लेकिन समय के साथ फिशिंग, SIM स्वैप और मालवेयर जैसे फ्रॉड बढ़ गए. कई बार OTP देर से आता है या गलत हाथों में पहुंच जाता है. इसी वजह से अब RBI ने ज्यादा मजबूत सुरक्षा सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है.

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ट्रांजैक्शन में लग सकता है थोड़ा ज्यादा समय

इस नए सिस्टम से पेमेंट प्रोसेस में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है और यूजर्स को शुरुआत में यह थोड़ा जटिल भी लग सकता है. लेकिन इसके बदले में फ्रॉड का खतरा काफी कम हो जाएगा और आपका पैसा ज्यादा सुरक्षित रहेगा.

नियम नहीं मानने पर बैंक जिम्मेदार

RBI ने साफ कर दिया है कि अगर बैंक या प्लेटफॉर्म इन नियमों को लागू नहीं करते और उसके कारण कोई फ्रॉड होता है, तो उसकी जिम्मेदारी बैंक की होगी. ऐसे मामलों में ग्राहकों को मुआवजा भी मिल सकता है और बैंक पूरी जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे.

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इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर भी लागू होंगे नियम

यह नियम सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा. RBI ने कहा है कि इसी तरह की सिक्योरिटी अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर भी लागू की जाएगी. खासतौर पर कार्ड नॉट प्रेजेंट (CNP) पेमेंट्स पर यह नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा, जिससे विदेशों में होने वाले डिजिटल पेमेंट भी सुरक्षित बन सकें.

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लेखक के बारे में

Mikita Acharya

मिकिता आचार्य News24 में ऑटो एंड टेक राइटर हैं. पत्रकारिता में उन्हें 6 साल से ज्यादा का अनुभव है. मूल रूप से मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले की रहने वाली मिकिता ने इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल और जर्नलिज्म एंड मास कम्यनिकेशन (SJMC, DAVV) से मास्टर्स इन जर्नलिज्म किया है. वहीं श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंदौर से बीएससी की डिग्री ली है. अपने करियर की शुरुआत मिकिता ने 2019 में ईटीवी भारत, हैदराबाद से की, जहां उन्होंने कई ऑटो, टेक के अलावा न्यूज के लिए कॉटेंट लिखा. इसके बाद दैनिक भास्कर सब-एडिटर के तौर पर उन्होंने न्यूज के साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए भी काम किया. साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने में मिकिता की गहरी रूचि है. News24 में इस पद पर रहते हुए वे ऑटो और टेक्नोलॉजी से जुड़ी प्रोडक्ट लॉन्च, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और रिव्यूज पर रोजाना लेख लिख रही हैं. मिकिता ने ऑटो और टेक से जुड़े कई बड़े इवेंट में ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है. वह ऑटो और टेक इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स के संपर्क में रहती हैं. कितने साल का अनुभव: 6+ योग्यता : SJMC, DAVV से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीएससी पिछला अनुभव: दैनिक भास्कर, ETV भारत
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