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तब्बू को पर्सनैलिटी राइट्स केस में हाई कोर्ट से बड़ी राहत, एक्ट्रेस के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का दिया निर्देश

बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू ने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर दिल्ली के हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि, अब एक्ट्रेस को इस मामले में बड़ी राहत मिली है. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

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तब्बू को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत

एक्ट्रेस तब्बू ने अपनी तस्वीरें, वीडियो, आवाज या व्यक्तित्व अधिकारों से जुड़े चीजों का इस्तेमाल बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा, जिसके लिए एक्ट्रेस में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन अब पर्सनैलिटी राइट मामले में एक्ट्रेस को बड़ी राहत मिली है. दरअसल, कोर्ट ने एक्ट्रेस तब्बू के नाम, तस्वीर, आवाज और फोटोग्राफ पर के इस्तेमाल पर एकतरफा अंतरिम रोक का आदेश जारी कर दिया है.

एक्ट्रेस तब्बू को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत

एएनआई के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्ट्रेस तब्बू की पहचान का गलत इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने गूगल, मेटा, एक्स और रेडिट जैसे कई प्लेटफॉर्म से AI कंटेंट हटाने का आदेश जारी कर दिया है. कोर्ट ने 150 से ज्यादा कंटेंट हटाने का आदेश जारी कर दिया है. हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि यह आदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीपफेक, फेस मॉर्फिंग और दूसरी डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए होने वाले अन ऑथराइज्ड इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जज ज्योति सिंह ने कई बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से उन सभी फोटो, वीडियो या कंटेंट को हटा दें या उन्हें देखना बंद कर दें, जो तब्बू की बिना अनुमति के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर डाले गए हैं.

तब्बू ने कोर्ट की याचिका में क्या कहा था?

तब्बू के पर्सनैलिटी राइट्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कुछ प्लेटफॉर्म और डोमेन सर्विस प्रोवाइडर्स को आदेश दिया है कि वे उन अकाउंट्स या कंटेंट से जुड़ी बेसिक सब्सक्राइबर जानकारी और IP लॉग डिटेल्स का खुलासा करें. कोर्ट ने यह आदेश तब्बू की उस याचिका पर दी है, जिसमें उन्होंने पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी से जुड़े मामले पर एक्ट्रेस ने सुरक्षा की मांग की थी. दरअसल, एक्ट्रेस तब्बू ने यह आरोप लगाया था कि फेक इवेंट-बुकिंग अकाउंट्स, बिना इजाजत बेचे जा रहे हैं. इतना ही नहीं एक्ट्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि AI से बने अश्लील कंटेंट का कमर्शियल फायदा उठाया जा रहा है. वहीं कोर्ट ने इस बात को माना है कि उन्हें अंतरिम सुरक्षा नहीं दी गई, तो उन्हें ऐसा नुकसान हो सकता है जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकेगी.

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