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सुप्रीम कोर्ट ने अमीषा पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में कार्यवाही पर लगाई रोक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की एक निचली अदालत द्वारा जारी समन के संबंध में बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल (Ameesha Patel cheque bounce) के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के अपराध के लिए आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने एक्ट्रेस द्वारा […]

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की एक निचली अदालत द्वारा जारी समन के संबंध में बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल (Ameesha Patel cheque bounce) के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के अपराध के लिए आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने एक्ट्रेस द्वारा दायर याचिका पर झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया। अभी पढ़ें BTS Video: ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ के सॉन्ग ‘तितली’ की शूटिंग के दौरान शाहरुख और दीपिका गिरे धड़ाम, देखें हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 (चेक बाउंस) के तहत दंडनीय अपराधों की कार्यवाही कानून के अनुसार आगे बढ़ाई जानी चाहिए। "केवल भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में नोटिस जारी करें। अगले आदेश तक, भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत कार्यवाही जारी रहेगी। पीठ ने कहा कि, "हालांकि, हम स्पष्ट करते हैं कि कार्यवाही, जहां तक ​​परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 (चेक बाउंस) के तहत दंडनीय अपराधों का संबंध है, उन्हें कानून के अनुसार आगे बढ़ाया जाना चाहिए।" शीर्ष अदालत का आदेश अमीषा द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के 5 मई, 2022 के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील पर आया, जिसने रांची की एक निचली अदालत में उनके खिलाफ एक शिकायत के संबंध में आदेश को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया था। अभी पढ़ें Bhojpuri Song: प्रमोद प्रेमी गाना ‘चटाई’ हुआ रिलीज, महिमा सिंह ने लगाया हॉटनेस का तड़का निर्माता अजय कुमार सिंह की शिकायत पर अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 34 और परक्राम्य लिखत अधिनियम (चेक बाउंस) की धारा 138 के तहत अपराधों का संज्ञान लिया था। शिकायत के अनुसार, अजय ने देसी मैजिक नामक फिल्म के निर्माण के लिए अमीषा के बैंक खाते में ₹2.5 करोड़ ट्रांसफर किए। हालांकि, अमीषा ने वादे के मुताबिक फिल्म को आगे नहीं बढ़ाया और पैसे भी नहीं लौटाए। उच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि सभी आरोपी व्यक्ति विचाराधीन राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी हैं। अभी पढ़ें – मनोरंजन  से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें  Click Here - News 24 APP अभी download करें


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