हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: CJP ProtestGyanesh KumarSIRBigg Boss 20

संजय कपूर प्रॉपर्टी विवाद: वसीयत में गोपनीयता रखना चाहती हैं प्रिया सचदेव, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज

संजय कपूर के निधन के बाद उनकी 30 हजार करोड़ की संपत्ति पर विवाद चल रहा है. करिश्मा कपूर के बच्चों का दावा है कि उनसे जानकारी को छुपाया गया है. वहीं कोर्ट में प्रिया सचदेव ने अर्जी दायर की है. जिसमें वसीयत की गोपनीयता रखने की मांग की है.

विज्ञापन
Sunjay Kapoor Property Dispute

संजय कपूर के निधन के बाद उनकी 30 हजार करोड़ की संपत्ति पर विवाद शुरू हो गया. ये विवाद संजय की एक्स वाइफ एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों और प्रिया सचेदव के बीच है. प्रिया पर वसीयत को करिश्मा के बच्चों से छुपाने और धोखाधड़ी का आरोप है. इसी बीच बीते दिन ही प्रिया कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की, जिसमें अदालत के उस निर्देश को संशोधित करने का अनुरोध किया गया है जिसमें दिवंगत संजय कपूर की संपत्ति का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था.

प्रिया ने दाखिल की गई अर्जी में यह भी अनुरोध किया कि इस जानकारी को सीलबंद लिफाफे में रखा जाए और करिश्मा कपूर के बच्चों से एक गोपनीयता बयान (नॉन-डिस्क्लोजर स्टेटमेंट) देने को कहा जाए, क्योंकि यह मामला संवेदनशील और गोपनीय जानकारी से संबंधित है.

यह भी पढ़ें: 2 घंटे 50 मिनट की वो फिल्म, जिसमें 31 साल की हसीना ने लगाया ग्लैमर का तड़का, सुपरस्टार संग काम करके भी हुईं निराश

विज्ञापन

कोर्ट ने किया इनकार

हालांकि, कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की है, लेकिन कोर्ट ने प्रिया की ओर से दाखिल की गई अर्जी को लेकर शुरुआती तौर पर यह राय भी दी है कि ऐसे मामलों में कुछ भी गोपनीय नहीं होता है. कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के किसी भी निर्देश से बचाव के अधिकार को प्रभावित करने की संभावना होती है.

यह भी पढ़ें: कपूर खानदान की इस बेटी के शाही ठाठ, लिटिल प्रिंसेस के पास है पर्सनल वैनिटी

विज्ञापन

करिश्मा कपूर के बच्चों के वकील ने क्या कहा?

इसके साथ ही करिश्मा कपूर के बच्चों के वकील सौरव अग्रवाल ने इस मामले पर कहा कि हर चीज को गोपनीय रखने की कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि संपत्ति की जांच से बचा जा सके. बैंक खातों पहले ही साफ हो चुके हैं. इसके अलावा, सौरव का कहना है कि इस तरह के मामले के बारे में जनता को संपत्ति के बारे में पता होना चाहिए ताकि उसके साथ लेन-देन ना किया जा सके. इस मामले में कल यानी कि 26 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा.

यह भी पढ़ें: इस सुपरस्टार से नहीं देखा गया था भिखारी का दर्द, दे दी थी पहली कमाई, पहचाना क्या?

विज्ञापन

संबंधित खबरें

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola