अंकुश जायसवल, मुंबई। एक नाम, दो पहचान और सोशल मीडिया पर पहचान को लेकर खड़ा हुआ विवाद. मशहूर सिंगर सोनू निगम और उनके हमनाम सोनू निगम सिंह के बीच चल रहा ये मामला अब खत्म हो गया है. बॉम्बे हाईकोर्ट में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया जिसके बाद अदालत ने केस का निपटारा कर दिया. मामला सिर्फ नाम का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि सोशल मीडिया पर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल इस तरह तो नहीं किया जा रहा, जिससे लोग उसे सेलिब्रिटी का अकाउंट समझ बैठें.

कैसे शुरू हुआ विवाद?

सोनू निगम ने आरोप लगाया था कि सोनू निगम सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने अकाउंट का डिस्प्ले नेम सिर्फ‘सोनू निगम’ रखा था. हालांकि, उनका यूजरनेम ‘सोनू निगम सिंह’ था. सिंगर की ओर से दलील दी गई कि सिर्फ ‘सोनू निगम’ नाम और उनकी तस्वीर के इस्तेमाल से लोगों को ये भ्रम हो सकता है कि अकाउंट खुद सिंगर का है. कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक इस अकाउंट पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स भी थे.

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2025 में कोर्ट ने लगाई थी रोक

इस मामले में 11 जुलाई 2025 को जस्टिस आर.आई. चागला ने अंतरिम आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि ‘सोनू निगम’ नाम अब सिंगर की पहचान से मजबूती से जुड़ चुका है. अदालत ने सोशल मीडिया पर अकेले ‘सोनू निगम’ नाम को डिस्प्ले नेम या अकाउंट नेम के तौर पर इस्तेमाल करने पर रोक लगाई थी. हालांकि, सोनू निगम सिंह को अपना पूरा नाम इस्तेमाल करने की इजाजत थी, बशर्ते उससे किसी तरह का भ्रम पैदा न हो.

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आखिरकार समझौते से खत्म हुआ मामला

इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई और मामला समझौते तक पहुंच गया. बॉम्बे हाईकोर्ट ने समझौते की शर्तों को रिकॉर्ड में लेते हुए केस का निपटारा कर दिया. ये मामला इस लिहाज से भी अहम है कि सोशल मीडिया के दौर में किसी सेलिब्रिटी की नाम, तस्वीर और पहचान का इस्तेमाल कहां तक किया जा सकता है, इसे लेकर कानूनी सीमाएं किस तरह तय हो रही हैं. फिलहाल, ‘सोनू निगम Vs सोनू निगम’ की ये दिलचस्प कानूनी लड़ाई खत्म हो चुकी है और इस बार फैसला किसी एक के पक्ष में नहीं बल्कि दोनों पक्षों के समझौते से हुआ है.

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