Renukaswamy Murder Case में Darshan को मिली बेल, अब तक क्यों नहीं हुई थी जमानत?

Renukaswamy Murder Case: ‘रेणुकास्वामी मर्डर केस’ में दर्शन को राहत मिल गई है। जी हां, कोर्ट ने दर्शन को बेल दे दी है। आइए जानते हैं कि कोर्ट ने किन शर्तों पर दर्शन को जमानत दी है और अब तक दर्शन को बेल क्यों नहीं मिली थी?

Renukaswamy Murder Case

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Renukaswamy Murder Case: ‘रेणुकास्वामी मर्डर केस’ में एक बार फिर से बड़ा अपडेट सामने आया है। जी हां, इस केस में अब साउथ अभिनेता दर्शन को राहत मिली है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज यानी बुधवार को कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा को अंतरिम जमानत दे दी है। गौरतलब है कि दर्शन लंबे टाइम से रेणुकास्वामी की हत्या के आरोप में जेल में बंद हैं।

दर्शन को मिली बेल

जानकारी की मानें तो कहा जा रहा है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने दर्शन को मेडिकल के आधार पर छह हफ्ते की जमानत दी है। दर्शन, रेणुकास्वामी की हत्या के आरोपी हैं और उन्हें उनकी पीठ में दर्द के कारण रीढ़ की सर्जरी कराने के आधार पर बेल मिली है। दर्शन के वकील ने मेडिकल रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया, जिसमें कहा गया कि दर्शन को दोनों पैरों में सुन्नता का अनुभव हो रहा था।

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कोर्ट ने शर्तों पर दी जमानत

गौरतलब है कि दर्शन, ‘रेणुकास्वामी मर्डर केस’ में आरोपी है और इसके पहले कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। हालांकि अब भले ही कोर्ट ने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वजह से दर्शन को इलाज के लिए जमानत दे दी है, लेकिन इसके लिए भी दर्शन को अदालत की शर्तों का पालन करना होगा। बता दें कि रेणुकास्वामी की हत्या के मामले में दर्शन को कई अन्य लोगों के साथ जून में गिरफ्तार किया गया था। शुरुआत में उन्हें बेंगलुरु में रखा गया था, लेकिन बाद में उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने के आरोपों के बीच बल्लारी जेल में भेज दिया गया था।

कोर्ट की शर्तें माननी होगी

रिपोर्ट्स की मानें तो अभिनेता दर्शन थुगुदीपा को भले ही कोर्ट ने अंतरिम जमानत के दौरान अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने की परमिशन दे दी है, लेकिन इसके लिए दर्शन को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। इसके अलावा अदालत ने दर्शन को एक हफ्ते के अंदर अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करने के निर्देश भी दिए हैं।

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रेणुकास्वामी मर्डर केस

इसके अलावा अगर रेणुकास्वामी मर्डर केस की बात करें तो ये मामला रेणुका की हत्या का है। दरअसल, रेणुकास्वामी ने दर्शन की कथित गर्लफ्रेंड पवित्रा गौड़ा को अश्लील मैसेज भेजें, जिसके बाद ये पूरा बवाल हुआ। कथित तौर पर दर्शन ने रेणुकास्वामी को किडनैप करवा उसके साथ इंसानियत की हर हद पार की। रेणुकास्वामी की ऑटोप्सी रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस मामले में पवित्रा गौड़ा मुख्य आरोपी है।

अब तक जमानत क्यों नहीं मिली थी?

दरअसल, ऐसा नहीं है कि दर्शन ने इस मामले में जमानत याचिका नहीं लगाई। कोर्ट ने दर्शन की याचिका को खारिज कर दिया है। इतने बड़े अपराध के लिए बेल मिलना मुश्किल है, लेकिन अब दर्शन को मोडिकल प्रोब्लम की वजह से जमानत दे दी गई है।

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लेखक के बारे में

Nancy Tomar

Nancy Tomar

नैन्सी तोमर News24 Bag Convergence में सीनियर सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एक डिजिटल पत्रकार हैं. नैन्सी मुख्य रूप से एंटरनेटमेंट बीट (मनोरंजन) की खबरें लिखती हैं. नैन्सी ने साल 2022 में हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (BVJMC) की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही नैन्सी ने जी मीडिया में काम शुरू कर दिया था, जहां पर उन्हें न्यूजरूम, डिजिटल न्यूज रिपोर्टिंग, सोशल मीडिया और कंटेंट लेखन का अनुभव मिला है. नैन्सी टीवी एक्ट्रेस अविका गौर, हर्षवर्धन राने, इनरान जैद, सिंगर अली जावेद समेत फिल्म और टीवी से जुड़ी कई हस्तियों का इंटरव्यू कर चुकी हैं. वह टीवी, बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी और साउथ सिनेमा से जुड़ी खबरें लिखती हैं. पत्रकारिता में अनुभव: 7 साल डिग्री: हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (BVJMC) की डिग्री हासिल की है. पिछला अनुभव: नैन्सी न्यूज24 से पहले जी न्यूज में मनोरंजन की खबरें लिखती थीं. अपने प्रोफेशनल सफर में उन्होंने टीवी, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और यू्ट्यूब पर 'विरासत' जैसा शो भी किया है. विशेषज्ञता और फोकस नैन्सी तोमर को मनोरंजन की खबरों की अच्छी समझ है. नैन्सी मनोरंजन की खबरों के लिए फिल्मी हस्तियों के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर नजर बनाए रखती हैं.
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