Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है. कोर्ट ने राजपाल यादव को निर्देश देते हुए कहा है कि उन्हें 13 अक्टूबर तक शिकायर्ता को 2 करोड़ की राशि लौटानी होगी. इसे साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि भुगतान होने के बाद ही हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर विचार किया जाएगा. एक्टर राजपाल यादव भी आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे. वहीं एक्टर इस दौरान 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी लेकर आए थे. इसके साथ ही 85 लाख रुपये भी उन्हें 13 अक्टूबर तक शिकायतकर्ता को देने होंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान राजपाल यादव को फटकार लगाई गई है. इसके साथ ही कोर्ट ने एक्टर को चेतावनी दी है कि उनकी सजा भी बढ़ाई जा सकती है. इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि बार-बार मोहलत इसलिए दी जा रही है कि शिकायतकर्ता को पूरी राशि मिल जाए. वहीं फटकार लगाते हुए राजपाल यादव को कोर्ट ने कहा कि कानून का इस तरह से दुरुपयोग करना ठीक नहीं है. कोर्ट ने ये भी कहा कि कोर्ट ने राशि जमा करने के जो निर्देश दिए थे उसका ये मकसद था कि शिकायतकर्ता को पूरी राशि दी जाए, लेकिन राजपाल यादव का आचरण इस उद्देश्य को पूरा नहीं करता है.
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कोर्ट ने की मजाकिया टिप्पणी
वहीं आदेश पारित होने के बाद बेंच ने राजपाल यादव ने भी बातचीत की. इस दौरान राजपाल यादव ने अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ के कारण आई वित्तीय मुश्किलों के बारे में भी कोर्ट को बताया. एक्टर ने कहा कि इस फिल्म की वजह से उन्हें 200-250 करोड़ का नुकसान हुआ है. इसके साथ ही सुनवाई के दौरान राजपाल यादव पर कोर्ट ने मजाकिया टिप्पणी भी की. अदालत ने कहा कि उनकी फिल्म का टाइटल उनके आचरण का पर्याय है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आपकी फिल्म के टाइटल की तरह ही आपका पैसा भी ‘अता पता लापता’ है.
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राजपाल यादव के वकील का बयान
जब राजपाल कोर्ट में बताया कि उन्हें इस फिल्म को बनाने के दौरान 200-250 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है तो इस पर मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें अच्छी फिल्म बनाने की सलाह दी है. वहीं राजपाल यादव के वकील ने भी बताया कि उन्होंने भुगतान करने के लिए रजिस्ट्री से संपर्क किया था लेकिन RTGS मान्य नहीं था. वहीं इसके साथ ही वकील ने कहा कि राजपाल यादव 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लेकर आए हैं और बची हुई 85 लाख राशि उनकी संपत्ति को खरीदने वाले खरीदार लौटा देंगे. खरीदार भी कोर्ट में मौजूद हैं और लेन-देने के बाद बाकी बची राशि का भी भुगतान कर दिया जाएगा.
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