Remo D’Souza: फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर कोई ना कोई सुर्खियों में बना ही रहता है। इस वक्त कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा चर्चा में हैं। अब भई रेमो को 8 साल पुराने मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका मिला है, तो जाहिर है कि इसको लेकर चर्चा तो होगी ही। कोर्ट ने कोरियोग्राफर की याचिका को खारिज करते हुए राहत ना देने की बात कहीं। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला?
8 साल पुराने मामले पर आया फैसला
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बॉलीवुड कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा से जुड़े 8 साल पुराने मामले पर शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई में कहा कि याचिका में आरोप पत्र को चुनौती नहीं दी गई और इसके अभाव में राहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट के इस फैसले से रेमो को बड़ा झटका लगा है।
क्या है मामला?
दरअसल, ये मामला आज का नहीं है बल्कि आठ साल पुराना है। रेमो पर आरोप है कि उन्होंने गाजियाबाद के कारोबारी सत्येंद्र त्यागी को लालच देकर उनके साथ ठगी की है। रिपोर्ट की मानें तो कहा गया कि रेमो ने सत्येंद्र को एक साल में 10 करोड़ वापस करने का लालच देकर फिल्म में 5 करोड़ लगवाए, लेकिन जब सत्येंद्र ने अपने पैसे वापस मांगे तो कोरियोग्राफर ने सत्येंद्र को अंडरवर्ल्ड डॉन प्रसाद पुजारी से धमकी दिलवा दी।
लालच देकर की ठगी
रेमो की इस हरकत के बाद कारोबारी सत्येंद्र का मजबूरन कानून का सहारा लेना पड़ा और उन्होंने गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने में 8 साल पहले लालच देकर ठगी का मामला दर्ज करवाया था। इसी केस को रद्द करने के लिए रेमो ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसपर अब 8 साल बाद फैसला आ गया है और रेमो को राहत नहीं मिली है।
कब दर्ज हुआ था केस?
बता दें कि सत्येंद्र त्यागी ने 16 दिसंबर 2016 को बॉलीवुड कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के खिलाफ ये केस दायर किया था। हालांकि जब रेमो ने प्रसाद पुजारी से धमकी दिलवाई तो इस केस में पुलिस ने जांच भी की। जांच के बाद पुलिस ने प्रसाद पुजारी और रेमो के खिलाफ IPC की धारा 420, 406 और 386 के तहत गाजियाबाद की ट्रायल कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र दायर होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने रेमो को एक समन जारी किया, जिसके अनुसार रेमो को कोर्ट में उपस्थित होना था। हालांकि अब रेमो के वकील ने कोर्ट में कहा कि रेमो पर लगे आरोप झूठे हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है, जिस पर सत्येंद्र के वकीलों ने उनके तर्क का विरोध किया और इसके बाद कोर्ट ने कोरियोग्राफर की याचिका को खारिज कर दिया।
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