Lok Sabha Election 2024: आगामी 19 अप्रैल से देश में आम चुनाव शुरू होने वाले हैं। ये चुनाव अप्रैल से लेकर मई और जून के पहले हफ्ते तक चलेंगे। वहीं 4 जून को चुनावी नतीजों के साथ 18वें लोकसभा चुनाव समाप्त हो जाएंगे। यही वजह है कि देश में होने वाली कई परीक्षाओं को पोस्टपोन कर दिया गया है और इन्हें चुनाव के बाद कंडक्ट करवाया जाएगा।
सोशल मीडिया पर फैली अफवाह
इसी बीच खबर सामने आ रही है कि हाथ पर चुनाव की स्याही होने की स्थिति में विद्यार्थियों को परीक्षा नहीं देने दी जाएगी। दरअसल वोट डालते समय मतदाताओं के हाथ पर स्याही लगाई जाती है, जो कई दिनों तक नहीं छूटती है। पिछले काफी दिनों से चर्चा थी कि अगर किसी छात्र या छात्रा के हाथ पर चुनावी स्याही देखने को मिली तो उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। ये खबर सामने आते ही सभी अभ्यार्थी परेशान हो गए हैं। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।
Clarification: No Impact on Examination Eligibility for Voters in General Elections pic.twitter.com/iP8Zv469Iu
---विज्ञापन---— National Testing Agency (@NTA_Exams) April 9, 2024
NTA ने जारी किया पब्लिक ऑर्डर
राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने पब्लिक ऑर्डर जारी करते हुए मामले पर सफाई दी है। NTA ने इस ऑर्डर में लिखा कि सोशल मीडिया पर ऐसे संदेश बांटे जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में मतदान करने या हाथ पर स्याही का निशान होने की स्थिति में परीक्षार्थियों को कक्षा में नहीं घुसने दिया जाएगा। मगर यह सच नहीं है।
मतदान से नहीं पड़ेगा परीक्षा पर प्रभाव
NTA का कहना है कि सोशल मीडिया पर चल रही ये चर्चा पूरी तरह से झूठी और बेबुनियाद है। NTA ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है, जिसमें लिखा हो कि वोट देने वाले छात्र-छात्राएं परीक्षा नहीं दे सकते हैं। चुनाव में मतदान करने से उनके परीक्षा देने के अधिकार खत्म नहीं होंगे। सभी अभ्यार्थी NTA द्वारा जारी की गई परीक्षाओं में हिस्सा ले सकते हैं और चुनावी स्याही के आधार पर किसी भी विद्यार्थी को कक्षा में जाने से नहीं रोका जाएगा।