News Coaching Guideline: अब कोई भी कोचिंग संस्थान 16 से वर्ष कम आयु के स्टूडेंट्स को अपने संस्थान में नहीं पढ़ा सकते हैं। केंद्र सरकार ने इस संबंध में काफी कड़ा एक्शन लिया है और एक गाइडलाइन जारी किया है।
राजधानी भोपाल सहित राज्य के अन्य शहरों के कोचिंग संस्थान अब अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। मप्र उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुतानिक कोचिंग संस्थाओं द्वारा मनमानी फीस वसूलने पर जिम्मेदार व्यक्तियों को जेल हो सकती है। कोचिंग का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
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दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी
बीते कुछ महीनों में कोटा और अन्य शहरों की कोचिंग में पढ़ रहे स्टूडेंट्स की आत्हत्या के मामले सामने आए थे, उसने पूरे देश को झकझोर दिया था। इन घटनाओं ने केंद्र सरकार की चिंताएं बाधा दी थी। उम्मीद की जा रही है कि इस नई गाइडलाइन से ऐसे दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी।
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