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सिर्फ 80C ही नहीं, इन धाराओं पर भी मिलती है इनकम टैक्स में छूट; बचा सकते हैं ज्यादा पैसा

Income Tax Exemption Section : इस बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इनकम टैक्स में छूट के लिए 80C के अलावा दूसरी धाराओं में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।

इनकम टैक्स की धारा 80C के अलावा दूसरी धाराओं में भी छूट ले सकते हैं।
Income Tax Exemption Section : जब भी पुरानी व्यवस्था से ITR फाइल करने की बात आती है तो निवेश के लिए इनकम टैक्स की धारा 80C का नाम सामने आता है। इस धारा के अंतर्गत कई सेविंग स्कीम आती हैं, जिनमें आप निवेश करके सालाना 1.50 लाख रुपये तक भी छूट ले सकते हैं। वैसे 80C के अलावा इनकम की और भी धाराएं हैं जिनमें ITR में छूट मिलती है।

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अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो इस धारा के अंतर्गत इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में छूट इस प्रकार है:
  • आपके और परिवार (पति/पत्नी और बच्चे) के लिए 25 हजार रुपये तक की छूट।
  • आप, आपका परिवार और आपके माता-पिता के लिए 50 हजार रुपये तक की छूट।
  • आप, पत्नी और बच्चों के हेल्थ चेकअप पर 5 हजार रुपये तक की छूट।
  • अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप, आपका परिवार और सीनियर सिटीजन माता-पिता के लिए 60 हजार रुपये तक की छूट।
[caption id="attachment_689611" align="alignnone" ] इनकम टैक्स की धारा 80C के अलावा दूसरी धाराओं में भी छूट ले सकते हैं।[/caption]

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इस धारा के तहत आप अपने सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि पर मिलने वाले 10 हजार रुपये तक के ब्याज पर इनकम टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं।

80DD

इस धारा के अंतर्गत आश्रित (माता-पिता, पत्नी, बच्चे, भाई और बहन) के दिव्यांग की स्थिति में 1.25 लाख रुपये तक की छूट का दावा कर सकते हैं।

80U

अगर कोई शख्स दिव्यांग है तो वह इस धारा के अंतर्गत 1.25 लाख रुपये तक की छूट का दावा कर सकता है।

80E

खुद, पत्नी या बच्चे की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन की ब्याज में भुगतान पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।

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इनकम टैक्स की इस धारा के अंतर्गत आप होम लोन की EMI में शामिल ब्याज पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। वहीं अगर आप प्रॉपर्टी में खुद रहते हैं तो इसकी लिमिट 2 लाख रुपये सालाना है।

80G

इस धारा के तहत आप किसी धर्मार्थ संस्था, शैक्षणिक संस्थान या सरकार द्वारा नोटिफाइड ट्रस्ट जैसे- केंद्र सरकार का राष्ट्रीय रक्षा कोष, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष आदि में दान देने पर दान की गई 100 फीसदी तक की रकम पर टैक्स छूट ले सकते हैं। यह भी पढ़ें : इनकम टैक्स की धारा 80C के बारे में कितना जानते हैं आप? ITR में मिलती है तगड़ी छूट


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