अगर आप अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए UPI से पेमेंट करते हैं या फिर ऑनलाइन-ऑफलाइन खरीदारी के लिए RuPay डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो वित्त मंत्रालय की तरफ से आपके लिए बेहद काम की खबर आई है. सरकार ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर साफ कर दिया है कि 2000 रुपये तक के UPI लेन-देन पर किसी भी तरह का शुल्क (Charge) नहीं लगाया जाएगा.

इस संबंध में वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) ने 14 सितंबर 2026 को गजट नोटिफिकेशन जारी कर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है.

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क्या कहता है सरकार का नया नोटिफिकेशन?

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना (Notification S.O. 5067(E)) के अनुसार, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007) की धारा 10A के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने नीचे द‍िए गए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट माध्यमों को निर्देशित किया है:

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  1. RuPay पावर्ड डेबिट कार्ड (Debit Card powered by RuPay)
  2. 2000 रुपये तक के UPI लेन-देन (Unified Payments Interface - UPI transactions upto Rs. 2,000)

कोई भी बैंक या ऐप नहीं वसूल पाएगा शुल्क
अधिसूचना के बिंदु 2 में सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी बैंक या सिस्टम प्रदाता (System Provider/Payment Apps) इन तय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान करने वाले या भुगतान प्राप्त करने (MDR/सर्चार्ज आदि) वाले व्यक्ति पर प्रत्यक्ष (Directly) या अप्रत्यक्ष (Indirectly) रूप से कोई भी शुल्क नहीं लगाएगा.

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आम लोगों और दुकानदारों को क्या होगा फायदा?
ग्राहकों को छोटे-मोटे UPI लेन-देन या ऑनलाइन खरीदारी पर किसी अतिरिक्त शुल्क की चिंता नहीं रहेगी. व्यापारी या दुकानदार ग्राहकों से UPI या RuPay कार्ड के जरिए 2000 रुपये तक का पेमेंट बिना किसी अतिरिक्त मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के स्वीकार कर सकेंगे. इस फैसले से देश में कैशलेस इकोनॉमी और डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को और अधिक मजबूती मिलेगी.

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