मुंबई: कार में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को कल यानी 1 नवंबर 2022 से सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। 14 अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि 1 नवंबर 2022 से ड्राइवर और सह-यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा।
अपनी अधिसूचना में, मुंबई पुलिस ने कहा कि जो कोई भी बिना सुरक्षा बेल्ट पहने मोटर वाहन चलाता है या सीट बेल्ट नहीं पहने यात्रियों को ले जाता है, तो वह दंडनीय होगा।
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मुंबई पुलिस ने यह भी कहा था कि जिस मोटर वाहन में सीट बेल्ट की सुविधा नहीं है, उसमें भी सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट लगाना होगा। इसके लिए नियत तारीख भी 1 नवंबर, 2022 निर्धारित की गई थी।
अधिसूचना में कहा गया, ‘सभी मोटर वाहन चालकों और वाहनों में सभी यात्रियों, जो भी मुंबई शहर की सड़क पर यात्रा करते हैं, को सूचित किया जाता है कि, ड्राइवरों और सभी यात्रियों के लिए 01/11/2022 से यात्रा करते समय सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा। अन्यथा मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 194(बी)(1) के तहत कार्रवाई की जाएगी।’
बता दें कि सितंबर में, सड़क सुरक्षा नियमों को मजबूत करने के लिए, दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को पीछे की सीट बेल्ट का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया था। बेल्ट न लगाने पर उनसे ₹1,000 का जुर्माना लिया गया।
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केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मसौदा नियम जारी कर कार निर्माताओं के लिए कारों की सभी सीटों पर सीट बेल्ट अलार्म लगाना अनिवार्य कर दिया था। इससे पहले सितंबर में, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि अब से कार में सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा, जिसमें पीछे की सीटों पर भी शामिल हैं, और नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
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