Debit, Credit card Tokenisation: ट्रांजैक्शन के लिए टोकन कैसे प्राप्त करें? फटाफट जानें ये तरीका
How to get token for transaction: 1 अक्टूबर से सभी यूजर्स के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नियम बदल जाएंगे। सभी ई-पेमेंट को सुरक्षित, सुविधाजनक, त्वरित और किफायती बनाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी ऑपरेटिंग बैंकों को कार्ड विवरण के लिए टोकन बनाने के लिए कहा है। आम आदमी की भाषा में कहे तो अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड द्वारा किए गए सभी ऑनलाइन, पॉइंट-ऑफ-सेल और इन-ऐप लेनदेन को बैंकों द्वारा जारी किए गए टोकन से बदलना होगा।
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टोकेनाइजेशन क्या है?
टोकेनाइजेशन डेबिट या क्रेडिट कार्ड के विवरण को ऑपरेटिंग बैंक द्वारा जारी किए गए टोकन से बदल रहा है। यानी अब ऑनलाइन किसी चीज का भुगतान करते समय यूजर को अपने कार्ड पर लिखे हुए 16 अंकों में नहीं दर्ज करना पड़ेगा। इसके बदले बैंक लेनदेन के लिए एक टोकन जारी करेंगे। इससे ग्राहक के कार्ड की जानकारी अब किसी मर्चेंट, पेमेंट गेटवे या थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के पास नहीं जा सकेगी। इस प्रक्रिया में कार्ड पर नाम, एक्सपायरी डेट और सीवीवी कोड भी अंकित होंगे। इससे दावा किया जा रहा है कि ऑनलाइन फ्रॉड पर अंकुश लगेगा और ग्राहकों के निजी डाटा सेफ रहेंगे।
टोकन कैसे प्राप्त करें?
ग्राहक द्वारा लेनदेन के लिए सभी कार्ड विवरण दर्ज करने के बाद टोकनकरण की दिशा में पहला कदम "securing your card as per RBI guidelines" पर क्लिक करना होगा। एक बार हो जाने के बाद, व्यवसाय ऑपरेटिंग बैंक से किसी विशेष लेनदेन के लिए एक यूनिक टोकन दिए जाने का अनुरोध करेगा। एक बार सहमति दिए जाने के बाद, व्यवसाय कार्ड नेटवर्क (ग्राहक) को अनुरोध भेज देगा।
इसके बाद खरीदार को कार्ड जारीकर्ता से उसके मोबाइल या ईमेल पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे बैंक पेज पर भरना होगा और फिर टोकन जेनरेट होगा। वही टोकन व्यापारी को मेल किया जाएगा। लेन-देन में कुछ तकनीकी समस्याओं का सामना करने की स्थिति में वह इसे ग्राहक के फोन और ईमेल आईडी से सहेज सकता है।
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अब तक के अपडेट
समाचार रिपोर्टों के अनुसार, पेटीएम ने अब तक 52 मिलियन से अधिक कार्डों को टोकन दिया है। पेमेंट्स प्लेटफॉर्म PayU ने बताया है कि उसने समय सीमा से पहले 50 मिलियन से अधिक का टोकन किया है। PhonePe ने कहा है कि उसने अब तक 15 मिलियन डेबिट और क्रेडिट कार्डों को टोकन दिया है और यह RBI की समय सीमा के अनुरूप है।
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