नई दिल्ली: यहां सब चीजों का जुगाड़ उपलब्ध है। जुगाड़ वो होता है जब कम पैसों में सुविधा मिल जाए। मगर ऐसा कैसा जुगाड़ जिससे जान जोखिम में पड़ जाए? सीट बेल्ट लगाना न सिर्फ कानून कहता है बल्कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। हालांकि, कार निर्माता कार बनाते समय तमाम कोशिशें करते हैं, जिससे लोग सीट बेल्ट लगाएं, लेकिन कुछ न कुछ जुगाड़ ऐसा हो जाता है, जिससे लोग बेफ्रिक्र होकर बिना बेल्ट लगाए निकल जाते हैं। अब कारों में बेल्ट न लगाने पर अलार्म बजता है और जो सीट बेल्ट न लगाओं तो बजता ही रहता है। मगर उसका जुगाड़ यू निकला कि बिना बेल्ट के ही आवाज को बंद कर दिया जाता है। मसलन जहां बेल्ट लगती है वहां एक तरह की चटकनी लगा दी जाती है। इससे आवाज बंद हो जाती है। अब इसपर बड़ा फैसला लेने का वक्त आया है।
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सीट बेल्ट अलार्म उपकरणों पर लगेगी रोक?
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखकर ई-कॉमर्स कंपनियों को कार सीट बेल्ट अलार्म को बंद करने के लिए डिजाइन किए गए उपकरणों की बिक्री बंद करने के लिए कहा है।
अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने इस साल मई में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की शिकायत के आधार पर कार सीट बेल्ट अलार्म को बंद करने के लिए डिजाइन किए गए उपकरणों को बेचने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस भेजा था।
पीछे की सीटों पर भी बजेगा अलार्म
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि सरकार वाहन निर्माताओं के लिए पिछली सीटों के लिए भी सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम लगाना अनिवार्य करने की योजना बना रही है।
उनकी टिप्पणी टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की रविवार को एक सड़क दुर्घटना में मौत के बाद आई, जब उनकी कार महाराष्ट्र के पालघर जिले में डिवाइडर से टकरा गई।
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बताया जाता है कि मिस्त्री, जो अपने दोस्त जहांगीर पंडोले के साथ पीछे बैठे थे। उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी और तेज रफ्तार कार के डिवाइडर से टकराने के कारण उनकी मौत हो गई। हादसे में पंडोले की भी मौत हो गई। बता दें कि वर्तमान में, सभी वाहन निर्माताओं के लिए आगे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर देना अनिवार्य है।
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