नई दिल्ली: दिल्ली राशन कार्ड भी देश भर में किसी की पहचान साबित करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस लेख में आपको बताया जाएगा कि अपने मौजूदा राशन कार्ड पर जानकारी कैसे बदलें, अपना स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें और भी बहुत कुछ। अंत तक पहुंचने से पहले यह समझना जरूरी है कि BPL, APL, AAY और AY क्या है।
BPL: गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को यह राशन कार्ड दिया जाता है।
APL: यह राशन कार्ड गरीबी रेखा से ऊपर और मध्यम वर्ग के नीचे के लोगों को दिया जाता है।
AAY: यह राशन कार्ड अंत्योदय योजना के तहत और अन्य वर्गों की तुलना में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए दिया जाता है।
AY: अन्नपूर्णा योजना के तहत लोगों को यह राशन कार्ड दिया जाता है। यह हर महीने 10 किलो चावल बिना किसी खर्च के उपलब्ध कराता है।
राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
दिल्ली में राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास एक गजट अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटो होना चाहिए।
- बिजली के बिल
- मकान किराया रसीद
- टेलीफोन बिल
- बैंक पासबुक
दिल्ली राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?
- खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर डाउनलोड फॉर्म अनुभाग देखें
- फॉर्म पर क्लिक करें और डाउनलोड करें
- आवश्यक जानकारी को सही प्रारूप में भरें और सहायक दस्तावेज अपलोड करें।
- अपने सभी दस्तावेज जमा करने और आवेदन पत्र पूरा करने के बाद, सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर एक संदर्भ संख्या दिखाई देगी। भविष्य में उपयोग के लिए बस इसे नोट कर लें।
राशन कार्ड का स्टेटस ऑनलाइन कैसे देखें?
- खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता सामान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज के दाईं ओर ‘Citizen Corner’ सेक्शन देखें।
- विकल्पों की सूची से, ‘Track Food Security Application’ चुनें।
- विकल्प का चयन करने के बाद, आवेदक को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होगी: आधार कार्ड, नया राशन कार्ड नंबर, पुराना राशन कार्ड नंबर, एनएफएस आवेदन आईडी और ऑनलाइन नागरिक आईडी।
राशन कार्ड / दिल्ली राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करें
- खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर, ‘Citizen Corner’ सेक्शन को चेक करें।
- ई-कार्ड जनरेट करने के विकल्प का चयन करें।
- आवश्यक जानकारी दर्ज करें, जैसे राशन कार्ड नंबर, परिवार के मुखिया का आधार नंबर / एनएफएस आईडी, परिवार के मुखिया की जन्म तिथि और पंजीकरण के समय प्रदान किया गया पंजीकृत मोबाइल फोन।
- ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।
- एक बार पूरा हो जाने पर, ई-राशन कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा और ‘डाउनलोड’ विकल्प का चयन करके डाउनलोड किया जा सकता है।
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