बिना किसी रिस्क के सेविंग करने की इच्छा रखने वाले के लिए PPF स्कीम एक अच्छा ऑप्शन है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है जो बिना कोई जोखिम उठाए मोटी रकम कमाना चाहते हैं। इसमें 15 साल का टाइमलाइन होता है और कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। इस समय इस सरकारी स्कीम में 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है। EEE कैटेगरी वाली यह स्कीम तीन तरह से टैक्स भी बचाती है। ऐसे में मान लीजिए अगर आपने 2 साल पहले इस स्कीम में निवेश करना शुरू किया और अब आप इस स्कीम को जारी नहीं रखना चाहते हैं। और पूरा पैसा निकालकर अकाउंट बंद करना चाहते हैं तो क्या बीच में ही PPF अकाउंट बंद करने का कोई तरीका है? आइए इससे जुड़े नियम के बारे में जानते हैं।
कब कर सकते हैं पार्शियल विड्रॉल?
बता दें कि इस स्कीम के तहत कस्टमर्स को 15 साल तक निवेश करना होता है। यानी कि 15 साल बाद आप इस अमाउंट को ब्याज के साथ निकाल सकते हैं। हालांकि, अगर आपको 15 साल से पहले पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल की सुविधा 6 साल बाद से मिलती है। ऐसे में आप 50 फीसदी तक पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं।
बता दें कि छठे साल से पहले आपको PPF पर लोन की सुविधा मिलती है। आप अपने पीपीएफ अकाउंट पर शुरुआती जमा की तारीख से एक साल पूरा होने के बाद और पांचवें वर्ष के अंत तक लोन की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस बीच आप कुल जमा राशि का 25% तक लोन के तौर पर ले सकते हैं।
कब कर सकते हैं अर्ली अकाउंट क्लोजिंग
पीपीएफ अकाउंट को खास परिस्थितियों में 5 साल बाद भी बंद किया जा सकता है। समय से पहले बंद करने की स्थिति में अकाउंट खोलने की तारीख से 1% ब्याज काटकर पैसा वापस कर दिया जाएगा। जानिए किन परिस्थितियों में समय से पहले बंद किया जा सकता है-
अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है और आपको अपने, पत्नी या बच्चों के इलाज के लिए पैसे की जरूरत है तो आप 5 साल बाद अकाउंट को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं और जमा की गई रकम निकाल सकते हैं।
इसके अलावा, अकाउंट होल्डर खुद की हाई एजुकेशन या अपने बच्चों की हाई एजुकेशन के लिए 5 साल बाद PPF को समय से पहले बंद कर सकता है। अगर आप विदेश जा रहे हैं तो भी आप PPF अकाउंट को बंद कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप पूरी रकम निकाल सकते हैं।
अगर किसी कारण से खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो खाता मैच्योर होने से पहले ही बंद कर दिया जाता है। ऐसे में, नॉमिनी व्यक्ति या व्यक्ति के उत्तराधिकारी को खाता जारी रखने की सुविधा नहीं मिलती है। ऐसे मामलों में, जिस महीने में खाता बंद किया जाता है, उससे ठीक पहले वाले महीने के अंत तक ब्याज दिया जाता है।
क्या है प्री-मैच्योर क्लोजर का तरीका
PPF खाते को प्री-मैच्योर क्लोज करने के लिए आपको बैंक खाते की होम ब्रांच में एक एप्लिकेशन जमा करना होगा। इसमें, आपको यह बताना होगा कि आप खाता क्यों बंद कर रहे हैं। इसके आपको एप्लिकेशन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी देने होंगे। इसमें PPF पासबुक की एक कॉपी होनी चाहिए।
इसके अलावा, अगर आप बीमारी के इलाज के लिए खाता बंद कर रहे हैं, तो मेडिकल अथॉरिटी द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। वहीं अगर आप हाई एजुकेशन के लिए खाता बंद कर रहे हैं, तो शुल्क रसीद, बुक बिल और प्रवेश की पुष्टि करने वाले डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके बाद, आपका खाता बंद हो जाता है, लेकिन जुर्माना राशि काट ली जाती है।
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