Post Office Small Savings Schemes: जानिए कौन सी स्कीम टैक्स फ्री है और कौन सी नहीं
नई दिल्ली: पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं का उपयोग कर बचत उद्देश्यों के लिए किया जाता है। निवेशकों के बीच कुछ गलत धारणाएं हैं कि डाकघर योजनाएं कर मुक्त हैं। हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि टैक्स सेविंग बेनिफिट देने वाली स्कीम के लिए उस पर मिलने वाला ब्याज या रिटर्न भी टैक्स फ्री होगा।
बहुत कम डाकघर योजनाएं हैं जिनमें दोनों विशेषताएं हैं और वे ईईई श्रेणी (यानी निवेश, ब्याज / वापसी और परिपक्वता पर कर छूट) के अंतर्गत आती हैं, लेकिन डाकघर की किसी भी योजना में केवल कर-मुक्त विशेषताएं नहीं हैं। कई डाकघर योजनाओं पर ब्याज / रिटर्न स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) नहीं होती है। ऐसे में निवेशक अक्सर सोचते हैं कि ये कर-मुक्त योजनाएं हैं। हालांकि, करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय अन्य स्रोतों से, जैसे योजनाओं पर अर्जित ब्याज की जानकारी देनी होती है।
डाकघर द्वारा दी जाने वाली विभिन्न बचत और निवेश योजनाएं निम्नलिखित हैं और उन पर कैसे कर लगाया जाता है। जानें
सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)
पीपीएफ में कर-बचत और कर-मुक्त दोनों विशेषताएं हैं और यह ईईई श्रेणी के अंतर्गत आता है। पीपीएफ पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी राशि भी टैक्स फ्री है।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
एक बालिका के माता-पिता या कानूनी अभिभावक डाकघर में सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोल सकते हैं और एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। पीपीएफ की तरह, कर-मुक्त ब्याज और परिपक्वता के साथ, एसएसवाई में भी ईईई विशेषताएं हैं।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)
निवेशक एनपीएस टियर-1 खातों में स्वैच्छिक निवेश के लिए धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। एनपीएस के तहत रिटायरमेंट कॉरपस से रिटर्न और एकमुश्त कम्यूटेशन टैक्स-फ्री हैं।
डाकघर बचत खाता
डाकघर बचत खातों में जमा पर न तो टैक्स सेविंग बेनिफिट्स हैं और न ही ब्याज टैक्स फ्री है।
डाकघर टाइम डिपॉजिट
निवेशकों को 5 साल के पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में किए गए निवेश पर धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स सेविंग बेनिफिट मिलता है। छोटी अवधि के लिए किए गए निवेश पर कोई टैक्स-बचत लाभ उपलब्ध नहीं है। ब्याज भी फ्री नहीं है।
डाकघर मासिक आय योजना खाता (एमआईएस)
डाकघर एमआईएस खातों में जमा पर न तो कोई कर-बचत लाभ उपलब्ध है, न ही अर्जित ब्याज कर मुक्त है।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)
वरिष्ठ नागरिक निवेशकों को पोस्ट ऑफिस एससीएसएस में किए गए निवेश पर एक वित्तीय वर्ष में धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का कर-लाभ मिलता है।
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी)
एनएससी में निवेश करने से निवेशकों को धारा 80सी के तहत एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक का कर-लाभ मिल सकता है। हालांकि, एनएससी पर अर्जित ब्याज पर टैक्स लगेगा।
किसान विकास पात्र(KVP)
निवेशक केवीपी में निवेश पर कोई कर-लाभ का आनंद नहीं ले सकते और न ही अर्जित ब्याज कर मुक्त होते हैं।
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