PF Rule Change: बड़ी खबर! अब 5 साल से पहले पीएफ खाते से पैसा निकालने पर देना होगा टैक्स
PF Rule Change: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 की प्रस्तुति के दौरान गैर-पैन मामलों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना के कर योग्य घटक के लिए स्रोत पर कर कटौती (TDS) को 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया। इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक, अगर कोई पीएफ खाताधारक खाता खोलने के 5 साल पूरे होने से पहले ईपीएफ निकासी के लिए जाता है, तो पूरी निकासी राशि कर योग्य रहेगी और सालाना 2.5 लाख रुपये से ऊपर का पीएफ योगदान भी कर योग्य रहेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान कहा था, 'वर्तमान में गैर-पैन मामलों में कर्मचारी भविष्य निधि योजना से कर योग्य घटक की निकासी पर टीडीएस दर 30 प्रतिशत है। अन्य गैर-पैन मामलों की तरह इसे घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।'
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कितना लगेगा टैक्स?
गैर-पैन मामलों के लिए नए पीएफ निकासी नियम के बारे में विवरण देते हुए, मुंबई स्थित कर विशेषज्ञ ने एक निजी अखबार को बताया कि पीएफ या ईपीएफ खाता खोलने के पांच साल से पहले निकासी होने पर पीएफ निकासी कर योग्य है।
उन्होंने कहा, 'अगर पीएफ खाता खाताधारकों के पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है, तो निकासी राशि पर कोई टीडीएस नहीं लगाया जाएगा। पीएफ निकासी की राशि निकासी के वर्ष में पीएफ खाताधारक की कुल कर योग्य आय में जुड़ जाएगी और पीएफ खाताधारक पर लागू होने वाले आयकर स्लैब के आधार पर कर लागू होगा।' हालांकि अगर पीएफ खाता खाताधारक के पैन कार्ड से जुड़ा नहीं है, तो पीएफ खाते में उपलब्ध शुद्ध राशि से टीडीएस काटा जाएगा।
बताया गया, 'यह टीडीएस दर वर्तमान में पीएफ निकासी राशि का 30 प्रतिशत है, जो 1 अप्रैल 2023 या वित्त वर्ष 24 की शुरुआत से घटकर 20 फीसदी हो जाएगी।'
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