NPS Account में नॉमिनी को इस तारीख से पहले जल्दी कर लें अपडेट, जानें आसान तरीका
NPS Account Nominee update: आज हम आपको घर बैठे एनपीएस खाते से नॉमिनी का नाम जोड़ने का आसान तरीका बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।
Edited By Simran Singh

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NPS Account Nominee update: आज के साथ कल को सुरक्षित रखने के लिए लोगों कई तरह की योजनाओं को अपनाते हैं। इनमें से एक नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) भी है, जो रिटायरमेंट के बाद सामाजिक सुरक्षा देता है। इसमें निवेश करके निवेशक एक मजबूत रिटायरमेंट फंड को तैयार कर सकते हैं। इस योजना के तहत निवेश पेंशन का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में खाते से जुड़े नॉमिनी को जमा पैसा दिए जाते हैं।
सभी एनपीएस खाताधारकों के लिए अपने खाते से नॉमिनी का नाम जोड़ना जरूरी है। अगर आपका भी नेशनल पेंशन सिस्टम में अकाउंट है और अभी तक नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ा है तो इस काम को आप जल्द से जल्द कर लें। आइए आपको घर बैठे एनपीएस खाते से नॉमिनी का नाम जोड़ने का आसान तरीका बताते हैं।
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PEDRA) के नियमों के अनुसार नेशनल पेंशन सिस्टम खाते से नॉमनी को जोड़ना जरूरी है। 31 दिसंबर से पहले सभी एनपीएस खाताधारकों को अपने नॉमिनी का नाम जोड़ लेना चाहिए। एक समय में कम से कम 3 नॉमिनी को खाते से जोड़ा जा सकता है। 100 प्रतिशत फंड को तीनों नॉमिनी आपस में बांट सकते हैं। खाते का पैसा नॉमिनी को खाताधरक की मृत्यु होने पर मिलता है। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जोड़े जा रहे नॉमिनी का नाम उनके पहचान पत्र जैसे दस्तावेजों से मैच करना चाहिए, वरना पैसे क्लेम करने में समस्या हो सकती है।
एक व्यक्ति अपनी पत्नी या पति को, बच्चों को, अपने माता-पिता और अपने मृत बेटे की पत्नी को नामांकित व्यक्ति के रूप में नॉमिनी बना सकते हैं। इसमें खाताधारक को अपना नॉमिनी अपडेट करने की सुविधा भी मिलती है, जिसके लिए कोई समय सीमा भी तय नहीं की गई है।
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