Rule Change: अरे वाह! क्या अब UPI से कर सकेंगे 5 लाख रुपये का लेनदेन? जानें नई लिमिट
New UPI transaction Limit Per Day: आज के समय में हर कोई लेनदेन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को अपना रहा है और अपनाएं भी क्यों इसके माध्यम से घर बैठे, कभी भी, कहीं से भी पैसों का ट्रांजैक्शन करना आसान हो जाता है। इसे और भी ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए यूपीआई उपलब्ध है, जो तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हो। हालांकि, यूपीआई से लेनदेन करने की एक लिमिट है और इसमें अब बदलाव हो रहा है।
यूपीआई लेनदेन की नई सीमा
जी हां, अगस्त 2024 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने कहा था कि वो ट्रांजेक्शन लिमिट में बदलाव करने जा रहे हैं, जिसे टैक्स की पेमेंट 5 लाख रुपये तक की जा सकती है। इसके पीछे का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को यूपीआई लेनदेन की ओर खींचने का है। वहीं, अब NPCI ने ऐलान कर दिया है कि टैक्सपेयर्स 16 सितंबर 2024 से यूपीआई के माध्यम से 5 लाख रुपये का टैक्स पेमेंट कर सकते हैं।
ये भी पढ़ें- बैंक अकाउंट के बिना भी कर पाएंगे UPI से पेमेंट
यहां भी कर सकते हैं 5 लाख रुपये तक का लेनदेन
सिर्फ टैक्स पेमेंट ही नहीं, नई यूपीआई सीमा के तहत यूजर्स पढ़ाई, अस्पताल, RBI रिटेल डायरेक्ट योजना और IPOs से संबंधित लेनदेन कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि यूपीआई लेनदेन की सीमा में बदलाव सिर्फ चुनिंदा लेनदेन के लिए ही किया गया है।
आमतौर पर यूपीआई लेनदेन लिमिट 1 लाख रुपये तक है, लेकिन बैंकों के पास भी अपनी सीमा निर्धारित करने का अधिकार है। उदाहरण के लिए HDFC और ICICI बैंक अपने ग्राहकों को 1 लाख रुपये तक की यूपीआई लेनदेन करने की अनुमति देता है। जबकि, इलाहाबाद बैंक (Allahabad Bank) के ग्राहकों के पास यूपीआई लेनदेन लिमिट सिर्फ 25 हजार रुपये तक की है। इसके अलावा यूपीआई ऐप्स जैसे- गूगल पे, फोनपे, पेटीएम आदि की भी अपनी एक लिमिट तय है। बीमा का भुगतान, कैपिटल संबंधित यूपीआई लेनदेन 2 लाख रुपये तक का भी किया जा सकता है। इसके लिए बैंक और यूपीआई ऐप्स दोनों की ओर से अनुमति मिलना जरूरी है।
ये भी पढ़ें- बैंक में पैसा न होने पर भी होगी पेमेंट, 90% लोग नहीं जानते UPI का ये खास फीचर
Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world
on News24. Follow News24 and Download our - News24
Android App. Follow News24 on Facebook, Telegram, Google
News.