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New Driving License: अब बिना टेस्ट बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं काटने होंगे आरटीओ ऑफिस के चक्कर

Driving License: ऐसा मानना है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना एक चुनौतीपूर्ण काम है। इसके वास्तविक टेस्ट से हर कोई डरता है। वहीं, अब टेस्ट दिया भी बहुत कम जाता है। सेटिंग से ही लाइसेंस बन जाते हैं, लेकिन उनमें खर्चा ज्यादा आता है। साथ ही लाइसेंस बनवाले के लिए घंटों-घंटों लाइन में लगने का भी […]

Driving License: ऐसा मानना है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना एक चुनौतीपूर्ण काम है। इसके वास्तविक टेस्ट से हर कोई डरता है। वहीं, अब टेस्ट दिया भी बहुत कम जाता है। सेटिंग से ही लाइसेंस बन जाते हैं, लेकिन उनमें खर्चा ज्यादा आता है। साथ ही लाइसेंस बनवाले के लिए घंटों-घंटों लाइन में लगने का भी चलन है। वहीं, अब आपको आरटीओ ऑफिस में लंबी लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा और न ही ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। क्या बदलाव किए गए हैं, आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। अभी पढ़ें Post Office New Plan: पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में 124 महीने में 1,00,000 रुपये के 2,00,000 रुपये करें, जानें- पैसा दोगुना करना का प्लान

ड्राइविंग टेस्ट की अब आवश्यकता नहीं है

बदले हुए नियमों के मुताबिक, फिलहाल आपको ड्राइविंग परमिट लेने के लिए आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नया नियम लागू कर दिया है।

ड्राइविंग स्कूल जा रहे हैं

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ड्राइविंग परमिट बनवाने के लिए अब आपको आरटीओ ऑफिस के बजाय ड्राइविंग स्कूल जाना होगा। हां, आप किसी भी ड्राइविंग स्कूल में जा सकते हैं और परमिट के लिए अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो ड्राइविंग स्कूल से भी तैयारी कर सकते हैं और वहां से तैयारी का सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। ऐसा करने से आपको ऑटो ऑफिस में ड्राइविंग टेस्ट से नहीं गुजरना पड़ेगा। आपके पास जो प्रमाण पत्र है, उसे परमिट पेपर में रखने के बाद भेजा जाएगा। इस तरह आपको अपना ड्राइविंग परमिट भी मिल जाएगा। अभी पढ़ें LPG Gas Cylinder: सब्सिडी को लेकर आई खुशखबरी, महज इतने रुपये में मिलने लगेगा सिलेंडर

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ये प्रोसेस फॉलो करें

आपको बता दें कि इस नए नियम के मुताबिक, बिना टेस्ट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग टेस्ट सेंटर से ट्रेनिंग लेनी होगी। लेकिन इन सेंटर्स की वैलिडिटी 5 साल की होनी चाहिए, जिसके बाद आप इन्हें रिन्यू करा सकते हैं। इन सेटरों में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आपको इनके द्वारा आयोजित परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना होगा। पास होने के बाद केंद्र की ओर से आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आपको मिले इस सर्टिफिकेट के आधार पर ही आरटीओ द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। अभी पढ़ें  बिजनेस से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें


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