TrendingHOROSCOPE 2025Ind Vs Auschristmasyear ender 2024Maha Kumbh 2025Delhi Assembly Elections 2025bigg boss 18

---विज्ञापन---

Mutual Fund: 30 सितंबर से पहले बताएं अपने नॉमिनी का नाम, वरना खाता हो जाएगा फ्रीज

Mutual Fund Nomination Deadline 2023: म्यूचुअल फंड में क्या आप भी निवेश करते हैं? क्या आपने इसमें अपना नॉमिनी चुन रखा है? अगर नहीं तो सब काम को छोड़कर पहले इसे जल्दी से निपटा लें। ऐसा न करने पर आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। भले ही आप काफी समय से म्यूचुअल फंड में निवेश […]

Mutual Fund Nomination Deadline 2023: म्यूचुअल फंड में क्या आप भी निवेश करते हैं? क्या आपने इसमें अपना नॉमिनी चुन रखा है? अगर नहीं तो सब काम को छोड़कर पहले इसे जल्दी से निपटा लें। ऐसा न करने पर आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। भले ही आप काफी समय से म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहें हैं लेकिन अगर अभी तक नॉमिनी को नहीं चुन पाएं हैं तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) की ओर से आपके खाते को लेकर एक बड़ा एक्शन ले लिया जा सकता है।

नॉमिनेशन नहीं तो अकाउंट होगा फ्रीज!

दरअसल, SEBI ने कहा कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को अपना नॉमिनी बताना होगा। अगर कोई नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं करता है तो उसका बैंक खात फ्रीज कर दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आप भी ये तय नहीं कर पाए हैं कि नॉमिनी किसे बनाएं तो जल्द से जल्द ये काम कर लें।

30 सितंबर से पहले बताएं नॉमिनी

SEBI के मुताबिक म्यूचुअल फंड के निवेशकों को 30 सितंबर से पहले अपने नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी है। ऐसा न करने पर उनका बैंक खाता फ्रीज कर दिया दा सकता है। सिर्फ नाम देना ही नहीं, अगर आप नॉमिनी का नाम हटाना भी चाहते हैं तो इसके लिए भी समयसीमा 30 सितंबर तक रखी गई है।
6 महीने के लिए बढ़ाई नॉमिनेशन प्रक्रिया
म्यूचुअल फंड के जिन निवेशकों ने अभी तक अपनी नॉमिनेशन प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है, उन्हें ई-मेल और एसएमएस के जरिए नोटिफिकेशन भेजा गया है। जानकारी के लिए बता दें कि म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए SEBI ने जून, 2022 में एक ऐलान किया था, जिसके मुताबिक नॉमिनी का नाम बताया या हटाना शामिल था। इसके बाद निवेशकों के लिए इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 तक कर दी गई और फिर नॉमिनेशन की डेडलाइन को 6 महीने के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर 2023 तय कर दिया गया।  How to Nominate in Mutual Fund? आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से नॉमिनेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। ऑफलाइन मॉड से निवेश करने वालों को रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (RTA) के पास फॉर्म भरकर जमा करवाना होगा। जबकि, ऑनलाइन मॉड से निवेश करने निवेशकों को सिर्फ लॉगिन करके टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा करने का ऑप्शन मिलता है।


Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 and Download our - News24 Android App. Follow News24 on Facebook, Telegram, Google News.