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ITR Missed: अंतिम तारिख 31 दिसंबर भी निकल गई और नहीं फाइल किया इनकम टैक्स? फटाफट जान लें ये नया अपडेट!

ITR Missed: FY2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का आखिरी दिन 31 जुलाई, 2022 था। हालांकि, उसके बाद भी आयकर विभाग ने अपना आईटीआर फाइल करने के लिए लोगों को मौका दिया था। बाद में फाइल करने वाली रिटर्न को विलंबित आईटीआर (belated ITR) कहा जाता है। विलंबित आईटीआर को फाइल करने […]

ITR Missed: FY2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का आखिरी दिन 31 जुलाई, 2022 था। हालांकि, उसके बाद भी आयकर विभाग ने अपना आईटीआर फाइल करने के लिए लोगों को मौका दिया था। बाद में फाइल करने वाली रिटर्न को विलंबित आईटीआर (belated ITR) कहा जाता है। विलंबित आईटीआर को फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2022 थी। हालांकि, अब वो तारीख भी निकल गई है, जिससे जो रिटर्न फाइल करने से चूक गए हैं, उनके लिए परेशानी हो गई है।

अब आगे क्या होगा?

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234एफ के तहत विलंबित आईटीआर दाखिल करने के लिए देर से फाइलिंग शुल्क/जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि, अब विलंबित आईटीआर दाखिल करने की सीमा निकल चुकी है तो अब आगे क्या होगा इसपर ध्यान देना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति 31 दिसंबर की समय सीमा को भी चूक जाता है, तो वह तब तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाएगा जब तक कि आयकर विभाग कर नोटिस नहीं भेज देता। और पढ़िएऔंधे मुंह गिरा सोना-चांदी, दिल्ली-मुंबई-लखनऊ से इंदौर तक ये रहा रेट

10 हजार तक का जुर्माना

बिलेटेड आईटीआर फाइल करने के लिए लेट फाइलिंग फीस वित्त वर्ष 2017-18 से प्रभावी है। कानून के अनुसार, दंड/विलंब फाइलिंग शुल्क दो प्रकार से देखे जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति ने आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद, यानी 31 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल किया है तो 5,000 रुपये का जुर्माना लागू होगा। हालांकि, अगर विलंबित आईटीआर भी कोई 31 दिसंबर तक नहीं भर पाया और फिर 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच दाखिल किया गया तो तब 10,000 रुपये का जुर्माना लागू होगा। और पढ़िएबिजनेस से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहाँ  पढ़ें


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