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ITR Filing 2025: फॉर्म 16 के बिना भी ITR हो सकती है फाइल, पर एक पेंच, टैक्स बचाना होगा मुश्किल

Without form 16 ITR file Process: इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर नजदीक है। फार्म 16 के बिना भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो सकती है, लेकिन इसमें भी एक बड़ा पेंच है। हर इंप्लाई को इसे जानने की जरूरत है।

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Without form 16 ITR file Process: फॉर्म 16 के बिना ITR फाइल करने में उन कर्मचारियों को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, जिनका सालाना वेतन पांच लाख से ज्यादा है और उन्होंने अपनी सेविंग के कागजात अपने संस्थान में जमा करवा दिए हैं और फार्म 16 के बिना आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। ऐसे में आपका वेतन तो पैन कार्ड डालने पर इनकम टैक्स की वेबसाइट पर दिखाई देगा, लेकिन आपने नाम पर टैक्स भी दिखाई देगा जो संस्थान में आपके सेविंग दस्तावेज जमा करवाने पर नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे में आपको संस्थान से फार्म 16 लेना ही होगा।

अगर आपका वेतन 5 लाख से कम है तो आपको ITR फाइल करने के लिए फार्म 16 की जरूरत नहीं। आप इसके बिना भी इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर आनलाइन ITR फाइल कर सकते हैं।

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क्या होता है फार्म 16 और क्यों जरूरी

फार्म 16  कंपनी की ओर से कर्मचारी को दिया जाने वाला वो दस्तावेज होता है, जिसमें आपके वार्षिक वेतन, भत्ते और काटे गए टैक्स की डिटेल होती है। साथ ही, आपकी सेविंग (80C, 80D)  की जानकारी होती है। कई कंपनियां वेतन से हर महीने टैक्स काटती हैं। वो सब डिटेल फार्म 16 में होती है। फार्म 16 जमा करवाने पर कटा हुआ टैक्स रिफंड हो सकता है। फार्म 16 न होने पर भी ऑप्शनल दस्तावेजों के आधार पर भी रिटर्न फाइल किया जा सकता है। 

यह भी पढ़ें: ITR Filing 2025: AIS से जुड़ी गलतियों से बिगड़ सकता है काम, रिटर्न फाइल करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

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15 सितंबर तक न भर पाए ITR तो क्या विकल्प?

सीबीडीटी अधिसूचना के अनुसार, वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई थी। अगर आप 15 सितंबर तक भी आईटीआर दाखिल नहीं कर पाए तो धारा 234ए के तहत ब्याज और धारा 234एफ के तहत लेट फीस लग सकती है। हालांकि, आखिरी तारीख चूकने के बाद भी आप 31 दिसंबर तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन विलंब शुल्क और ब्याज लागू होगा।

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