IRDAI ने जारी किया नया नियम, Insurance Policy को सरेंडर करना नहीं होगा नुकसान का सौदा!
IRDAI Rules on Insurance Policy: क्या आप अपने बीमा प्लान को बंद करने की सोच रहे हैं? आपको लगता है कि आपका बीमा गलत है या इसमें कोई खास फायदा नहीं मिलेगा या एजेंट ने आपको गलत बीमा बेच दिया है? तो ऐसे में आप अपनी पॉलिसी को अब सरेंडर करने की सोच सकते हैं। दरअसल, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी इरडा ने नए नियमों का प्रस्ताव जारी किया गया है।
क्या है इरडा के नए नियमों का प्रस्ताव?
IRDAI ने पॉलिसीधारक के हित में नए नियमों का प्रस्ताव जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगर पॉलिसी की शुरुआत में ही पॉलिसी होल्डर अपने प्लान को सरेंडर यानी बंद करना चाहता है तो बीमा कंपनियों को भुगतान की जाने वाली राशि में काफी वृद्धि करनी होगी।
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ऐसे में कंपनी के पास कम बिक्री या कम मुनाफा जैसे दो ऑप्शन होंगे। बिक्री चुनने पर बीमाकर्ता को कमीशन में कटौती करके हाई पेमेंट की जगह बनानी पड़ेगी। कमीशन बनाए रखने या ज्यादा भुगतान करते हैं, तो ऐसे में उन्हें मुनाफे में नुकसान हो सकता है।
सरेंडर करने पर होगा नुकसान या फायदा
IRDAI के नए नियमों के प्रस्ताव से पॉलिसीधारकों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो सकता है। जबकि, बीमाकर्ता के लिए इस फैसले के चलते घाटा हो सकता है। फिलहाल, IRDAI ने सीमा मूल्य निर्धारित नहीं की है, लेकिन उन्होंने उदाहरण देते हुए संकेत जरूर दिया है कि सरेंडर वैल्यू को दूसरे साल में मौजूद लेवल से करीब 1.8 गुना और 5 सालों में 0.8 गुना ज्यादा बढ़ाना होगा। वीडियो में जानिए कि अगर आप 2-4 किस्त जमा करने के बाद बीमा की किस्त नहीं भरना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं?
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आपको जानकारी के लिए बता दें कि समय से पहले पॉलिसी को सरेंडर करने पर चार्ज लगता है, जिससे पॉलिसीधारक को नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। हालांकि, नए नियमों के प्रस्ताव में सरेंडर शुल्क को कम किया जा रहा है, लेकिन कितना किया जाएगा इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है।
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