देश में जातिगत भेदभाव को खत्म करने और समाज में एकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक खास कदम उठा रही है. केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारें मिलकर अंतरजातीय विवाह (Inter Caste Marriage) करने वाले नवविवाहित जोड़ों को वित्तीय सहायता दे रही हैं.
इस योजना के तहत पात्र जोड़ों को 50000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या-क्या शर्तें (Eligibility) हैं, कितना पैसा मिलता है और आवेदन करने का क्या तरीका है, आइये जानते हैं.
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किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?
सरकार की इस प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाने के लिए नीचे दी गई शर्तों को पूरा करना जरूरी है:
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जाति की शर्त: शादी करने वाले जोड़े में से कोई एक व्यक्ति अनुसूचित जाति (SC) से होना चाहिए और दूसरा व्यक्ति गैर-SC वर्ग (General या OBC) से होना चाहिए.
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पहली शादी होना जरूरी: पति और पत्नी दोनों की पहली शादी (First Marriage) होनी चाहिए. अगर दोनों में से किसी की भी यह दूसरी शादी है, तो लाभ नहीं मिलेगा.
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कानूनी मैरिज रजिस्ट्रेशन: शादी पूरी तरह से कानूनी रूप से रजिस्टर्ड होनी चाहिए. मैरिज सर्टिफिकेट हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 (Hindu Marriage Act) या स्पेशल मैरिज एक्ट (Special Marriage Act) के तहत जारी होना अनिवार्य है.
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आवेदन करने की समय-सीमा
अगर आपने अंतरजातीय विवाह किया है, तो शादी के 1 साल के भीतर (Within 1 Year) ही इस योजना के लिए आवेदन करना होगा. शादी के 1 साल का समय बीत जाने के बाद किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाएं
डॉ. अंबेडकर सामाजिक एकीकरण योजना (Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration) के तहत केंद्र सरकार यह योजना चलाती है, जिसमें पात्र जोड़ों को सहायता राशि प्रदान की जाती है. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्य भी अपने-अपने स्तर पर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना चलाते हैं. अलग-अलग राज्यों के नियमों के अनुसार आर्थिक मदद 50,000 से लेकर 5 लाख रुपये तक हो सकती है.
कैसे और कहां करें आवेदन?
अगर आप या आपके आसपास कोई जोड़ा इन सभी शर्तों को पूरा करता है, तो आवेदन प्रक्रिया काफी आसान है:
- अपने जिले के समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) के दफ्तर में संपर्क करें.
- आप केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय या अपने राज्य के समाज कल्याण पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं.
- आवेदन के साथ मैरिज सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पहली शादी का शपथ पत्र जमा करना होगा.