देश में जातिगत भेदभाव को खत्म करने और समाज में एकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक खास कदम उठा रही है. केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारें मिलकर अंतरजातीय विवाह (Inter Caste Marriage) करने वाले नवविवाहित जोड़ों को वित्तीय सहायता दे रही हैं.
इस योजना के तहत पात्र जोड़ों को 50000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या-क्या शर्तें (Eligibility) हैं, कितना पैसा मिलता है और आवेदन करने का क्या तरीका है, आइये जानते हैं.
EPFO Alert: EPFO ने मेंबर्स के लिए जारी किया अलर्ट, पीएफ खाते से उड़ सकते हैं आपके पैसे!
किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?
सरकार की इस प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाने के लिए नीचे दी गई शर्तों को पूरा करना जरूरी है:
जाति की शर्त: शादी करने वाले जोड़े में से कोई एक व्यक्ति अनुसूचित जाति (SC) से होना चाहिए और दूसरा व्यक्ति गैर-SC वर्ग (General या OBC) से होना चाहिए.
पहली शादी होना जरूरी: पति और पत्नी दोनों की पहली शादी (First Marriage) होनी चाहिए. अगर दोनों में से किसी की भी यह दूसरी शादी है, तो लाभ नहीं मिलेगा.
कानूनी मैरिज रजिस्ट्रेशन: शादी पूरी तरह से कानूनी रूप से रजिस्टर्ड होनी चाहिए. मैरिज सर्टिफिकेट हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 (Hindu Marriage Act) या स्पेशल मैरिज एक्ट (Special Marriage Act) के तहत जारी होना अनिवार्य है.
सिर्फ पैसे बचाने से नहीं बनेंगे अमीर! आज ही अपनाएं ये 8 आसान हैक्स, कभी नहीं होगी पैसों की तंगी
आवेदन करने की समय-सीमा
अगर आपने अंतरजातीय विवाह किया है, तो शादी के 1 साल के भीतर (Within 1 Year) ही इस योजना के लिए आवेदन करना होगा. शादी के 1 साल का समय बीत जाने के बाद किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाएं
डॉ. अंबेडकर सामाजिक एकीकरण योजना (Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration) के तहत केंद्र सरकार यह योजना चलाती है, जिसमें पात्र जोड़ों को सहायता राशि प्रदान की जाती है. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्य भी अपने-अपने स्तर पर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना चलाते हैं. अलग-अलग राज्यों के नियमों के अनुसार आर्थिक मदद 50,000 से लेकर 5 लाख रुपये तक हो सकती है.
कैसे और कहां करें आवेदन?
अगर आप या आपके आसपास कोई जोड़ा इन सभी शर्तों को पूरा करता है, तो आवेदन प्रक्रिया काफी आसान है:
- अपने जिले के समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) के दफ्तर में संपर्क करें.
- आप केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय या अपने राज्य के समाज कल्याण पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं.
- आवेदन के साथ मैरिज सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पहली शादी का शपथ पत्र जमा करना होगा.
संबंधित खबरें
धीरूभाई-मुकेश अंबानी की विरासत को आगे बढ़ा रहे आकाश अंबानी
6 hrs agoभारत में AI हार्डवेयर बनाएगा अदाणी ग्रुप और अमेरिकी कंपनी जैबिल
9 hrs agoचाय बागान के 10 लाख मजदूरों को CM ने दिया 20% दुर्गा पूजा बोनस
10 hrs ago14 साल बाद मिला जली हुई BMW कार के लिए 70.75 लाख रुपये का इंश्योरेंस क्लेम
11 hrs agoदिवाली तक UPI पर नहीं लगेगा कोई चार्ज, NPCI ने दिया बड़ा अपडेट
15 hrs agoउत्तर प्रदेश में लीज रजिस्ट्री हुई सस्ती, सरकार ने तय की फीस
17 hrs ago62 पैसे की लंबी छलांग लगाकर 95.16 पर पहुंचा रुपया, जानें क्यों आई रिकवरी
18 hrs agoदुनिया में मंदी, भारत में तेजी! IMF ने बढ़ाकर 7% किया देश की GDP का अनुमान
20 hrs ago16 Oct से बदलेगा CRR का नियम, आपकी EMI पर क्या असर होगा? जानें
21 hrs agoजंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट बैन से छोटे कारोबारियों की क्यों बढ़ी चिंता?
1 day agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines