Indian Railways Rules: अब बिना टिकट ट्रेन में करें सफर, नहीं रोकेगा TTE! पढ़ें- पूरी खबर
Edited By Nitin Arora

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Indian Railways Rules: आप भी ट्रेन से सफर करने वाले हैं और आपको टिकट नहीं मिल रहा है? अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कभी अचानक यात्रा करनी पड़े और आपके पास टिकट न हो तो अब आप बिना रिजर्वेशन नियम के यात्रा कर सकते हैं। पहले ऐसे में तत्काल टिकट बुकिंग रूल्स का ही विकल्प होता था। लेकिन उसमें भी टिकट पाना जरूरी नहीं है। ऐसे में आपके लिए रेलवे के एक खास नियम को जानना बेहद जरूरी है। इस सुविधा के तहत अब आप बिना रिजर्वेशन के यात्रा कर सकते हैं।
रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है और आपको ट्रेन से कहीं जाना है तो आप प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ही ट्रेन में चढ़ सकते हैं। आप टिकट चेकर के पास जाकर बहुत ही आसानी से टिकट बनवा सकते हैं।
यह नियम (Indian Railways Rules) रेलवे ने ही बनाया है। इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेकर तुरंत टीटीई से संपर्क करना होगा। फिर टीटीई आपके डेस्टिनेशन पॉइंट तक का टिकट क्रिएट करेगा। इतना ही नहीं आप टीटीई को कार्ड से भुगतान भी कर सकते हैं।
ट्रेन में सीट खाली नहीं होने पर टीटीई आपको रिजर्व सीट देने से मना कर सकता है। लेकिन, यात्रा करने से नहीं रोक सकता। अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको यात्री से 250 रुपये पेनल्टी चार्ज के साथ यात्रा का पूरा किराया देकर टिकट बनवाना चाहिए। रेलवे के ये जरूरी नियम जो आपको जरूर जानना चाहिए।
प्लेटफॉर्म टिकट यात्री को ट्रेन में चढ़ने का अधिकार देता है। इससे यात्री को उसी स्टेशन का किराया देना होगा, जहां से उसने प्लेटफॉर्म टिकट लिया है। किराया वसूलते समय प्रस्थान स्टेशन को भी वही स्टेशन माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस क्लास में आप सफर कर रहे होंगे उसी क्लास का किराया भी देना होगा।
अगर आपकी ट्रेन किसी वजह से छूट जाती है तो टीटीई अगले दो स्टेशनों तक आपकी सीट किसी को अलॉट नहीं कर सकता है। यानी अगले दो स्टेशनों पर आप ट्रेन से पहले पहुंचकर अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, दो स्टेशनों के बाद टीटीई आरएसी टिकट वाले यात्री को सीट अलॉट कर सकता है। लेकिन आपके पास दो स्टेशनों का विकल्प है।
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