Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ITR-3 फॉर्म ऑनलाइन जारी कर दिया है। ITR-3 फॉर्म का मतलब है, जो विशेष रूप से एक व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनकी आय का स्रोत ‘व्यवसाय या पेशे के प्रॉफिट या गेन’ से आता है। अब यह पोर्टल पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।
फाइल करने के विभिन्न तरीके
- आप इसे डिजिटल हस्ताक्षर के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल कर सकते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से ITR-3 फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा जोड़ना होगा।
- आपको पहले ITR-3 फॉर्म में डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़ना होगा और फिर मेल द्वारा इनकम टैक्स ऑफिस में रिटर्न फॉर्म ITR-V में रिटर्न वेरिफिकेशन जमा करना होगा।
आईटीआर फाइलिंग
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 (सोमवार) है। अगर टैक्सपेयर्स आखिरी तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उन्हें पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है।
फॉर्म 26AS चेक करें
सभी करदाताओं को अपना आईटीआर 2023 दाखिल करते समय अपने फॉर्म 26AS की जांच करनी चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी आय से काटे गए सभी करों का विवरण होता है। अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले फॉर्म 26AS की जांच करना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि सभी कर कटौती का सही हिसाब लगाया गया है।
आय के सभी स्रोतों को शामिल करें
एक और बड़ी गलती जो अधिकांश करदाता अपने आईटीआर दाखिल करने के दौरान करते हैं, वह आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आय के सभी स्रोतों को शामिल नहीं करना है। वेतन, ब्याज आय, किराये की आय और पूंजीगत लाभ सहित आय के सभी स्रोतों को आपके टैक्स रिटर्न में शामिल किया जाना चाहिए।