इनकम टैक्स ने जारी किया अलर्ट! इन पैन कार्ड धारकों को देना पड़ सकता है 10 हजार रुपये का जुर्माना, तुरंत करें ये काम
PAN card holders alert: पैन कार्ड धारकों को सतर्क होने की जरूरत है। यहां आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। स्थायी खाता संख्या यानी पैन कार्ड सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पैन लगभग हर चीज के लिए जरूरी है, लेकिन इसे अपने साथ ले जाना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। इसके खोने की संभावना भी बढ़ जाती है और आप ऐसा नहीं चाहते।
पैन कार्ड भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके माध्यम से आयकर प्राधिकरण सभी वित्तीय लेनदेन पर नजर रख लेता है। यह कर चोरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। हालांकि, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मामूली चूक के लिए व्यक्ति को 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।
पैन कार्ड धारक ऐसा ना करें
एक व्यक्ति के पास केवल एक ही पैन कार्ड होना चाहिए। एक व्यक्ति जिसके पास दो पैन कार्ड हैं, वह जुर्माना भरने के लिए उत्तरदायी है। I-T विभाग पैन कार्ड को रद्द कर देगा और कानून के अनुसार दंड के रूप में जुर्माना लगाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि पैन में कुछ गलत जानकारी होगी या वह खो जाता है तो बैंक खाता फ्रीज भी कर सकता है। दूसरा पैन कार्ड स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार तुरंत विभाग को भेजा जाना चाहिए।
एक व्यक्ति जो गलत पैन जानकारी प्रदान करता है, उस पर I-T विभाग द्वारा 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह प्रावधान विशेष रूप से आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म भरने के समय या अन्य परिदृश्यों में महत्वपूर्ण है जहां पैन कार्ड विवरण दर्ज करने की आवश्यकता होती है।
इसलिए, यदि आपके पास दो पैन कार्ड हैं, तो आपको तुरंत उनमें से एक आयकर विभाग को देना चाहिए। यदि आप स्वेच्छा से ऐसा करना चुनते हैं तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन विकल्प उपलब्ध हैं।
दूसरा पैन कार्ड सरेंडर करने का तरीका
- आईटी विभाग की वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर जाएं।
- 'Request for new PAN card/change' या 'Correction PAN data' पर क्लिक करें।
- फॉर्म डाउनलोड करें, इसे भरें और इसे किसी भी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) कार्यालय में जमा करें।
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